राष्ट्रव्यापी 'धर्मांतरण रोधी' कानून लाने के पक्ष में नहीं केंद्र सरकार, संसद में दिए सवालों के जवाब
नई दिल्ली। देश में भारतीय जनता पार्टी (BJP) शासित कई राज्यों में लव जिहाद (Love Jihad) को लेकर नए कानून लाए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो योगी सरकार और मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने लव जिहाद कानून (Love Jihad Law) को राज्य में लागू भी कर दिया है, ऐसे में यह सवाल उठने लगा है कि क्या केंद्र सरकार भी राष्ट्रव्यापी 'धर्मांतरण रोधी' कानून लाने की तैयारी कर रही है? मंगलवार को संसद में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी (G Kishan Reddy) ने 'धर्मांतरण रोधी' कानून से जुड़े सवालों का जवाब दिया।
केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने संसद (Parliament) में कहा कि केंद्र सरकार की 'धर्मांतरण रोधी' कानून लाने की कोई योजना नहीं है। बता दें कि कई राज्यों में इस तरह का कानून लाया गया है, इस कानून को 'लव जिहाद' से लड़ने के तहत उठाया गया कदम करार दिया जाता है। इस कानून के संबंध में लोकसभा सांसद मोहम्मद जावेद, टीएन प्रतापन, कुम्बाकुडी सुधाकरन, एंटो एंटनी और ए चेल्लाकुमार ने लिखित में केंद्र सरकार से पांच सवाल पूछे थे।
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सांसदों के सवाल पर केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि जबरन धर्मांतरण के खिलाफ कानून लोक व्यवस्था और पुलिस संविधान के शेड्यूल 7 के तहत राज्य के अंतर्गत आते हैं। ऐसे कानून को केंद्र में लागू करने की सरकार की कोई योजना नहीं है। संदन में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि धर्मांतरण से संबंधित अपराधों की रोकथाम, पहचान, पंजीकरण, जांच और अभियोजन मुख्य रूप से राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन के अंतर्गत आता है। जब भी ऐसे मामले सामने आते हैं तो कानून लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा मौजूदा कानूनों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।