6 महीने बाद आज कोलकाता जेल से रिहा हुए जस्टिस कर्णन
नई दिल्ली। कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व जज सीएस कर्णन छह महीने जेल की सजा काटने के बाद बुधवार को रिहा हो गए। कोर्ट की अवमानना के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उनको यह छह माह जेल की सजा सुनाई थी। 9 मई को गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद महीने भर तक पुलिस से आंख मिचौली खेलने वाले कर्णन को 20 जून को कोलकाता पुलिस ने तमिलनाडु के कोयंबटूर से गिरफ्तार किया गया था।
क्या
है
पूरा
मामला
जस्टिस
कर्णन
ने
इसी
साल
23
जनवरी
को
प्रधानमंत्री
को
पत्र
लिखकर
20
जजों
पर
भ्रष्टाचार
में
शामिल
होने
का
आरोप
लगाया
था।
इनमें
सुप्रीम
कोर्ट
के
पूर्व
जज
और
मद्रास
हाईकोर्ट
के
मौजूदा
जज
शामिल
हैं।
जस्टिस
कर्णन
ने
इस
मामले
की
जांच
कराने
की
मांग
की
थी।
इस
पर
सुप्रीम
कोर्ट
ने
8
फरवरी
को
जस्टिस
कर्णन
को
नोटिस
जारी
कर
पूछा
था
कि
क्यों
न
इसे
कोर्ट
की
अवमानना
माना
जाए।
कोर्ट ने उन्हें मामले की सुनवाई होने तक सभी ज्यूडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव फाइलें कलकत्ता हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को लौटाने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्णन को 13 फरवरी को कोर्ट में पेश होने को कहा था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। बता दें कि यह पहला केस था जब सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के मौजूदा जज को अवमानना का नोटिस भेजा था।
ये भी पढ़ें- झारखंड के 3 जिलों को अलग देश घोषित करने की थी तैयारी, 45 गिरफ्तार, इलाके में कर्फ्यू