भाजपा सांसद हरिनारायण राजभर और MLA धीरेंद्र बहादुर को गिरफ्तार कर पेश करने का कोर्ट ने दिया आदेश

Prayagraj news, प्रयागराज। प्रयागराज की सांसद विधायक स्पेशल कोर्ट में सुनवाई के दौरान हाजिर न होने पर भाजपा विधायक समेत सांसद व भाजपा प्रत्याशी के विरुद्ध कोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है और गैर जमाननीय वारंट जारी करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर पेश करने को कहा है। इसमें पहला गैर जमानतीय वारंट रायबरेली के सरेनी से भाजपा विधायक धीरेंद्र बहादुर सिंह के खिलाफ है। जबकि दूसरा गिरफ्तारी वारंट सांसद व घोसी संसदीय क्षेत्र भाजपा के प्रत्याशी हरि नारायण राजभर के खिलाफ है।

गैर जमानतीय वारंट जारी

गैर जमानतीय वारंट जारी

दोनों को अलग-अलग मुकदमे में हाजिर होने के लिये कोर्ट ने वारंट जारी किया था। लेकिन पेश न होने और किसी माफीनामे के कोर्ट में न दिये जाने के बाद कोर्ट ने सख्त कार्रवाई का मूड बना लिया है और दोनों को विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी करते हुये पुलिस को आदेश दिया है कि इन्हें गिरफ्तार कर अगली सुनवाई पर कोर्ट में पेश किया जाए। मामले पर सुनवाई विशेष न्यायाधीश पवन कुमार तिवारी कर रहे हैं और सुनवाई की अगली तारीख 28 जून मुकर्रर की गई है।

विधायक धीरेंद्र बहादुर का मामला

विधायक धीरेंद्र बहादुर का मामला

स्पेशल कोर्ट में चल रहे मुकदमे के अनुसार भाजपा विधायक धीरेंद्र बहादुर पर 1990 व 1989 में मारपीट का मुकदमा दर्ज हुआ था। यह दोनों मुकदमा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हसनगंज इलाके में एक दुकान में मारपीट व धमकी देने आदि पर दर्ज हुआ था। इसमें एक मुकदमा 24 दिसंबर 1989 का लखनऊ के ही हसनगंज थाने में दर्ज हुआ। जिसमें भाजपा विधायक पर आरोप था कि वह और उनके समर्थकों ने लाइफ स्टाइल टेलर के मालिक से मारपीट की और फिर उसके शोरूम का शीशा आदि तोड़कर भारी नुकसान पहुंचाया। इसी मामले में शोरूम के मालिक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस की चार्ज सीट पर सुनवाई चल रही है। जबकि दूसरा मुकदमा 19 अप्रैल 1990 को इसी थाने में दर्ज किया गया और आरोप है कि धीरेन्द्र बहादुर सिंह ने अपने समर्थकों के साथ दुकानदार को मारापीटा और फायर कर डराया धमकाया था। यह मुकदमा मो. सलीम ने दर्ज कराया था। 30 साल पुराना यह दोनों मामला अब प्रयागराज की स्पेशल कोर्ट में ट्रांसफर होकर आया है। जहां विधायक को हाजिर होना था लेकिन जिला कोर्ट की तरह विधायक ने यहां भी हीलाहवाली कर कोर्ट में हाजिर होना सही नहीं समझा। जिस पर स्पेशल कोर्ट ने उनके विरुद्ध सख्त रुख अख्तिार कर लिया है।

सांसद हरि नारायण का मामला

सांसद हरि नारायण का मामला

भाजपा प्रत्याशी व सांसद हरि नारायण राजभर के विरुद्ध 20 मार्च 2014 को बीते लेाकसभा चुनाव के दौरान मुकदमा दर्ज किया गया था। यह मुकदमा मउ थाने में दर्ज हुआ था। इस मामले में पुलिस चार्जसीट के बाद यह मुकदमा मउ में ही चल रहा था। लेकिन प्रयागराज स्पेशल कोर्ट में केस ट्रांसफर के बाद सांसद को हाजिर होने के लिये समन जारी हुआ और फिर जमानतीय वारंट। लेकिन सांसद नारायण हाजिर नहीं हुये और ना ही उनकी तरफ से हाजिरी माफी की अर्जी आई। जिस पर कोर्ट ने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुये कहा कि इससे कोर्ट का बहुमूल्य समय बर्बाद हो रहा है। कोर्ट ने सांसद के विरुद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी करते हुये पुलिस को आदेशित किया है कि उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाए। अब मामले की अगली सुनवाई 28 जून को होगी।

घोसी लोकसभा सीट के बारे में जानिए विस्तार से

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