UP News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दूसरे धर्म में शादी करने वाले 8 जोड़ों की याचिका की खारिज, सामने आई यह वजह
Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद हाईकोर्ट में दूसरे धर्म में शादी करने वाले आठ जोड़ों ने गुहार लगाई है। लेकिन इनके गुहार यानी याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला।
जानकारी के मुताबिक, दूसरे धर्म में शादी करने वाले आठ जोड़ों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अलग-अलग याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने अपनी सुरक्षा और वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने के लिए कोर्ट से मांग की थी। कोर्ट ने 10 से 16 जनवरी जनवरी के बीच अलग-अलग तारीखों पर ये याचिकाएं खारिज कर दीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दूसरे धर्म में शादी करने वाले 8 जोड़ों की याचिका को यूपी सरकार के कानून का हवाला देकर खारिज कर दिया। अंतरधार्मिक शादी करने वाले करने वाले ये जोड़े सुरक्षा की मांग को लेकर कोर्ट पहुंचे थे।

कोर्ट ने याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उनकी शादियां उत्तर प्रदेश के धर्मांतरण विरोधी कानून का अनुपालन नहीं करती। उत्तर प्रदेश गैरकानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम (2021 में पारित) गलत बयानी, बल, धोखाधड़ी, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती और प्रलोभन द्वारा धार्मिक रूपांत धार्मिक रूपांतरण पर रोक लगाता है।












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