Fact Check: क्या LPG सिलेंडर पर केंद्र से ज्यादा टैक्स वसूल रहे राज्य, जानें सच्चाई
नई दिल्ली, 17 जुलाई: वैसे तो किसी जरूरी सूचना को जल्द-जल्द लोगों तक पहुंचाने का सोशल मीडिया काफी बेहतर जरिया है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अफवाहों और फेक न्यूज फैलाने के लिए भी जोरों से किया जा रहा है। ऐसा ही अब एक वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि एलपीजी सिलेंडर पर केंद्र से ज्यादा टैक्स राज्य की ओर से वसूला जा रहा है, जानिए इस वायरल पोस्ट की सच्चाई...
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ईंधन की बढ़ती कीमतों के बीच एक मैसेज इस दावे के साथ वायरल हुआ है कि केंद्र सरकार एक एलपीजी सिलेंडर पर केवल 5 प्रतिशत कर लगाती है, जबकि राज्य 55 प्रतिशत शुल्क वसूलता है। सिलेंडर की कीमतों में गिरावट दिखाते हुए फेसबुक पर वायरल पोस्ट में दावा किया गया है कि देश में एलपीजी की ऊंची कीमत के पीछे राज्य सरकार के टैक्स मुख्य कारण हैं। वायरल पोस्ट को लेकर इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक वायरल किया जाने वाला दावा पूरी तरह से फेक है। एलपीजी टैक्स जीएसटी के अंतर्गत आता है।
रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगता है, जो केंद्र और राज्य के बीच समान रूप से बंटा हुआ होता है। इसलिए एलपीजी सिलेंडर पर लगने वाले करों में कोई असमानता नहीं है। वायरल मैसेज जो झूठा आंकड़ा दिखाया गया है, उसका वास्तविक टैक्स सिस्टम से कोई नाता नहीं है।
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GST के अंदर आती है एलपीजी
वायरल पोस्ट में किया गया दावा और टैक्स की डिटेल पूरी तरह से अस्पष्ट है, क्योंकि यह बतलाता नहीं है कि घरेलू एलपीजी या कमर्शियल के बारे में है या नहीं। साथ ही यह भी नहीं बताया गया कि वह किस राज्य के टैक्स सिस्टम के बारे में बात रहा है। एलपीजी की कीमतें हर राज्य में अलग-अलग होती हैं। बता दें कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर जीएसटी के 5 प्रतिशत स्लैब के अंतर्गत आता है और इसे केंद्र (2.5 प्रतिशत) और राज्य (2.5 प्रतिशत) के बीच समान रूप से विभाजित किया जाता है। इसलिए एलपीजी सिलेंडर पर केंद्र और राज्य के टैक्स में कोई असमानता नहीं है।
Fact Check
दावा
एलपीजी सिलेंडर पर केंद्र से ज्यादा टैक्स राज्य की ओर से वसूला जा रहा है।
नतीजा
वायरल पोस्ट का दावा पूरी तरह से फेक।