Get Updates
Get notified of breaking news, exclusive insights, and must-see stories!

मोदी की एक और गारंटी हुई पूरी, छत्तीसगढ़ पीएससी भर्ती घोटाले की जांच करेगी सीबीआई

Chhattisgarh PSC: छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा 2021 में हुई अनियमितता की जांच सीबीआई करेगी। केन्द्र सरकार द्वारा इस मामले में आज विधिवत अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। विधानसभा चुनाव के दौरान यह मामला राज्य में काफी गरमाया हुआ था। पीएससी परीक्षा 2021 में की हुई अनियमितता को लेकर राज्य के युवाओं में बेहद आक्रोश था और इसको लेकर युवा सड़कों पर उतर आए थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य के युवाओं के आक्रोश को देखते हुए इस मामले की जांच कराने और दोषी लोगों के विरूद्ध कार्यवाही की गारंटी दी थी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की राज्य के युवाओं से की गई यह गारंटी भी अब सीबीआई के सुपुर्द होते ही पूरी हो गई है।

bjp

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में नवगठित सरकार ने भी पीएससी परीक्षा में हुई गड़बड़ी और युवाओं की शिकायत के मद्देनजर 03 जनवरी 2024 कैबिनेट बैठक में इस मामले की सीबीआई से जांच कराने का निर्णय लिया था। राज्य सरकार की सहमति मिलने के बाद केन्द्र सरकार ने जांच के लिए अधिसूचना जारी कर यह मामला अब सीबीआई के सुपुर्द कर दिया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा 2021 में राज्य के 12 विभागों के लिए 170 पदों पर भर्ती के लिए चयन सूची जारी की गई थी। चयन सूची जारी होते ही प्रतिभागी युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा था। युवाओं ने चयन प्रक्रिया में भाई-भतीजावाद और गड़बड़ी को लेकर कई शिकायतें की और इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई थी। एन्टीकरप्शन ब्यूरो/आर्थिक अपराध ब्यूरो ने भी इस मामले में अपराध दर्ज किया था।

गौरतलब है कि राज्य की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार द्वारा राज्य में घटित होने वाले गंभीर से गंभीर अपराधों की जांच-पड़ताल सीबीआई से कराने को लेकर किनारा कर लिया गया था। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान घटित कई मामलों में सीबीआई से जांच कराने की मांग को न सिर्फ सिरे से खारिज कर दिया गया था, बल्कि राज्य में सीबीआई को आने को लेकर ही रोक लगा दी गई थी। केन्द्र और राज्य में भाजपा की सरकार होने से गंभीर प्रकृति के अपराधों की जांच-पड़ताल सीबीआई से कराने का रास्ता खुल गया है। बिरनपुर हत्याकांड की भी जांच सीबीआई से कराने का निर्णय विष्णु देव सरकार ने लिया है। शीघ्र ही यह मामला भी सीबीआई के जिम्मे होगा।

केन्द्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धाराओं में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपराध संख्या 28/2024 से संबंधित मामलों की खोज और जांच करने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ राज्य में दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के सदस्यों की शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का विस्तार किया है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि छत्तीसगढ़ सरकार गृह विभाग द्वारा राज्य सेवा परीक्षा 2021 की अनियमितताओं की जांच सीबीआई से कराने के संबंध में अधिसूचना 16 फरवरी 2024 एवं संशोधित अधिसूचना दिनांक 10 अप्रैल 2024 को जारी की गई थी।

राज्य सेवा परीक्षा, 2021 की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता की शिकायतें, आईपीसी की धारा 420, 120-बी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7/7-ए और 12 के तहत पुलिस स्टेशन-अर्जुंदा, जिला-बालोद में दर्ज की गईं थी। (यथा संशोधित 2018) और आईपीसी की धारा 120 बी, 420 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7/7-ए और 12 के तहत जिला-रायपुर के एसीबी/ईओडब्ल्यू पुलिस स्टेशन में अपराध क्रमांक 05/2024 दर्ज किया गया है। (2018 में यथा संशोधित) और ऐसे अपराध (अपराधों) के संबंध में और/या उसी लेनदेन के दौरान किए गए या समान तथ्यों से उत्पन्न किसी अन्य अपराध के लिए कोई भी प्रयास, उकसावे और/या साजिश शामिल हैं।

यह भी पढ़ें CG: वरिष्ठ भाजपा नेता शिवरतन शर्मा का कांग्रेस पर हमला, कहा- कांग्रेस के मुंह से संविधान की बाते शोभा नही देती

More From
Prev
Next
Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+