लालू प्रसाद को जमानत मिलने पर RJD प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश
पटना, 17 अप्रैल। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजेडी नेता लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाले के मामले में झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। झारखंड हाईकोर्ट ने राजद नेता लालू प्रसाद यादव को चारा घोटाला मामले में जमानत दे दी है। लालू यादव ने दुमका कोषागार से फर्जी निकासी के मामले में जमानत के लिए आधी सजा पूरी करने का दावा करते हुए अपनी जमानत याचिका दायर की थी।
वहीं जमानत मिलने की खबर पर राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने कार्यकर्ताओं के लिए संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि राजद परिवार के लिए आज खुशी की बात है कि हम सबके नेता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद को उच्च न्यायालय से जमानत मिल गई है। निश्चित रूप से इस खबर को सुनकर सभी साथी उत्साहित होंगे। पर हम सबको संयमित रहने की आवश्यकता है।
लालू
ने
दिए
निर्देश
राजद
सुप्रीमो
लालू
प्रसाद
का
स्पष्ट
निर्देश
है।
साथ
ही
नेता
प्रतिपक्ष
तेजस्वी
यादव
का
भी
विचार
है
कि
अभी
देश
प्रदेश
कोरोना
संकट
से
जूझ
रहा
है।
ऐसी
स्थिति
में
ऐसा
कुछ
भी
नहीं
होना
चाहिए,
जो
कोरोना
प्रोटोकॉल
के
खिलाफ
हो।
साथ ही तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि किसी के खिलाफ कोई नकारात्मक टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए पटना के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर पर अभी किसी को आने की जरूरत नहीं है। मिठाई बांटना अथवा अन्य तरीकों से अपने खुशी का इजहार करना भी ठीक नहीं है।
वहीं झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत देने के साथ ही कई शर्तें भी लागू की है, जिसके तहत लालू यादव बिना अनुमति के वे देश से बाहर नहीं जाएंगे। इसके अलावा ना ही अपना पता और संपरख सूत्र बदलेंगे। वहीं एक लाख रुपये का बेल बांड देना होगा और जुर्माने में दस लाख रुपये भरने होंगे।
बता दें कि यह दिसंबर 1995 से जनवरी 1996 के बीच दुमका ट्रेजरी से 13.13 करोड़ रुपये फर्जी तरीके से निकाले गए थे। इस केस में 11 मई 2000 को पहली चार्जशीट दाखिल की गई थी। इस मामले में लालू प्रसाद को सात- सात साल की सजा दो अलग अलग धाराओं में सीबीआई कोर्ट ने सुनाई थी।
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