सैफुल्लाह केस: भड़काऊ भाषण देने पर मौलाना रिशादी के खिलाफ केस दर्ज
सैफुल्लाह के पिता से मिलने के बाद मौलान आमिर रिशादी ने मुस्लिमों की भीड़ से एटीएस के खिलाफ लड़ने को कहा था और नेताओं को भी अपशब्द कहे थे।
कानपुर। राष्ट्रीय उलेमा काउन्सिल के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना आमिर रिशादी पर कानपुर में मुकदमा दर्ज हुआ है। । मौलाना आमिर रिशादी मदनी ने आतंकी मृतक सैफुल्ला के पिता सरताज अहमद से आज पौन घण्टा मुलाकात के बाद बाहर भीड़ को भड़काया था।
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मौलाना आमिर रिशादी मदनी ने सैफुल्ला के एनकाउंटर को फर्जी करार दिया था और जनता को भड़काया था। वहीं मुसलमानों की एक भीड़ को एटीएस के खिलाफ लड़ने के लिए उकसाया था। मौलाना आमिर रिशादी सरताज के घर गए थे, उसके बाद गिरफ्तार आतंकी फैसल, आतिफ और अजहर के घर जाकर उन्हें सांत्वना देने और एटीएस के खिलाफ मदद देने का आश्वासन दिया था।
वहीं प्रदेश के एडीजी ला एण्ड आर्डर, राजनाथ सिंह और नरेंद्र मोदी को आतंकवादी कहा था। सरकारी अधिकारियों को बुरा-भला कहा था । आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए हथियार बन्द लोगों के साथ दस गाड़ियों से शहर में घूम रहे थे।
एडीजी ला एण्ड आर्डर ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कानपुर एसएसपी को मौलाना आमिर रिशादी के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश दिया था जिस पर एसएसपी कानपुर ने चकेरी थाना में आमिर रिशादी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है।
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