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गाय पालने वालों के बिजली-पानी के कनेक्शन काटने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने दिया अहम आदेश

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जयपुर। धार्मिक आस्था या जरूरत के लिए अब घर में गाय रखी जा सकती है। घर में एक गाय पालने पर बिजली और पानी के कनेक्शन काटने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के बिजली और पानी के कनेक्शन फिर से चालू करने के लिए नगर निगम, पीएचईडी और जयपुर विद्युत वितरण लिमिटेड को निर्देश देते हुए जवाब मांगा है।

Rajasthan High Court

राजस्थान की राजधानी जयपुर में आवारा पशुओं और अवैध डेयरियों के संचालन को लेकर सख्ती दिखाते हुए राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने अवैध डेयरी संचालकों को नोटिस जारी कर उनके बिजली और पानी के कनेक्शन काटने के निर्देश दिए थे, लेकिन लोग धार्मिक आस्था या जरूरत के लिए अब घर में गाय रख रहे थे।

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ऐसे लोगों पर निगम की कार्रवाई को लेकर हाईकोर्ट ने अहम आदेश दिया है। कोर्ट ने काटे गए बिजली और पानी के कनेक्शन वापस जोड़ने के निर्देश दिए है। धार्मिक आस्था और जरूरत के लिए घर में एक गाय रखने पर बिजली और पानी के कनेक्शन काटने पर हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को बड़ी राहत दी है। अब जरूरत के लिए घर में एक गाय रखी जा सकती है। निगम के अस्पष्ट नियमों के चलते याचिकाकर्ता राधेश्याम ने हाईकोर्ट में न्याय की गुहार लगाई।

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याचिका में बताया गया कि हाईकोर्ट की खंडपीठ आदेशों के तहत याचिकाकर्ता के घर के बिजली और पानी के कनेक्शन काट दिए हैं। जबकि बिजली और पानी उसकी मूलभूत आवश्यकता है। याचिकाकर्ता ने निगम के नियमों का कोई उल्लंघन नहीं किया है। अधिवक्ता कपिल भारद्वाज के अनुसार कोर्ट ने याचिकाकर्ता के काटे गए बिजली और पानी के कनेक्शन वापस जोड़ने के आदेश देते हुए निगम प्रशासन के साथ ही पीएचईडी और जेवीवएनएल से जवाब मांगा है।

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गलता पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य ने बताया कि छोटी काशी जयपुर में धार्मिक आस्था को लेकर घर में एक गाय रखने को लेकर दिए गए आदेश का संत-महंत स्वागत कर रहे हैं। माना जा रहा है कोर्ट के इस आदेश से जहां एक ओर अवैध डेयरियों पर लगाम सकेगी तो वहीं दूसरी ओर लोग धार्मिक आस्था या जरूरत के लिए एक गाय भी रख सकेंगे।

English summary
Rajasthan High Court gives important order on disconnection of electricity-water connection of cow rearers
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