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झारखंड: बसंत सोरेन की अयोग्यता पर EC ने भेजी राज्यपाल को राय

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रांची, 10 सिंतबर: झारखंड सरकार और यहां की राजनीति की चर्चाएं देशभर में हो रही है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ ही उनके भाई बसंत सोरेन की भी सदस्यता खतरे में। ऐसे में अ बसंत सोरेन के खिलाफ अयोग्यता याचिका पर चुनाव आयोग ने राज्यपाल को अपनी राय भेजी है।

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 Basant Soren

न्यूज एजेंसी एएआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि चुनाव आयोग ने झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस को झामुमो विधायक और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के भाई बसंत सोरेन (उनकी अयोग्यता के संबंध में) को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के 9A के तहत अपनी राय भेजी है। अब राज्यपाल को ECI की राय पर निर्णय लेना होगा।

बताया जा रहा है कि बैस को बीते दिन यानी शुक्रवार शाम इस मामले पर चुनाव आयोग की राय मिली है। आपको बता दें कि सीएम हेमंत के भाई और दुमका के विधायक बसंत सोरेन पर चुनाव आयोग में एक माइनिंग कंपनी में साझेदारी की जानकारी को छुपाने का आरोप है।

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जिस पर चुनाव आयोग में सुनवाई चल रही है। जिसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि सुनवाई पूरी होने के बाद उनकी भी सदस्यता रद्द की जा सकती है।

English summary
ECI sent its opinion to Jharkhand Governor Ramesh Bais on JMM MLA Basant Soren regarding his disqualification
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