दिल्ली: मानहानि केस में सीएम केजरीवाल समेत 3 नेताओं को बड़ी राहत, अगली सुनवाई 9 जून को
नई दिल्ली। दिल्ली बीजेपी के नेता राजीव बब्बर द्वारा दायर किए मानहानि केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल, पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार गुप्ता और पार्टी प्रत्याशी आतिशी को 7 जून को कोर्ट के सामने पेश होने का निर्देश दिया है। इन तीनों नेताओं को अदालत में मंगलवार(30 अप्रैल) को पेश होना था। लेकिन आज सुनवाई के दौरान इनके वकील ने कोर्ट को जानकारी दी कि चुनावी व्यस्तताओं के चलते ये अदालत में पेश नहीं हो सकते हैं।
केजरीवाल के वकील की ओर से कोर्ट में कहा गया कि, आज मुख्यमंत्री दिल्ली में नहीं है, वे चुनाव प्रचार के लिए हरियाणा में है। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम सौंपने के बाद कोर्ट ने केजरीवाल को पेशी से छूट दे दी। कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई 7 जून को करेगा।
इस मामले में केजरीवाल के अलावा इस मामले में AAP के राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता, पार्टी नेता आतिशी और एक विधायक मनोज कुमार को भी पेश होने को कहा गया था। कोर्ट ने सभी को 7 जून को पेश होना के निर्देश दिए हैं।बीजेपी नेता राजीव बब्बर का दावा है कि इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि उसने दिल्ली में मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम कटवा दिए हैं, जिससे पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है। इससे पहले अदालत ने बब्बर द्वारा केजरीवाल और अन्य के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायत पर संज्ञान लिया था।
दरअसल राजीव बब्बर ने अपनी याचिका में कहा है कि केजरीवाल ने 8 दिसंबर 2018 को ट्वीट कर दावा किया था कि दिल्ली में अग्रवाल समाज के कुल आठ लाख वोट हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दावा किया था कि उनमें से लगभग चार लाख वोट भाजपा ने कटवा दिए। आज तक यह समाज भाजपा का कट्टर वोटर था। इस बार नोटबंदी और जीएसटी की वजह से ये नाराज हैं तो भाजपा ने इन समाज के वोटों को कटवा दिया। वहीं इस मामले पर चुनाव आयोग ने सफाई देते हुए कहा कि, हम जाति धर्म के आधार पर वह वोटरों का डाटा अपने पास रखते ही नहीं हैं।
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