एयरसेल-मैक्सिस केस: ED ने पटियाला हाउस कोर्ट से कार्ति की गिरफ्तारी पर लगी रोक हटाने की मांग की
नई दिल्ली। एयरसेल-मैक्सिस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की अंतरिम सुरक्षा (गिरफ्तारी पर रोक) जमानत को खारिज करने की मांग प्रवर्तन निदेशालय ने पटियाला हाउस कोर्ट से की है। ईडी ने पटियाला हाउस कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए कहा है कि कार्ति की गिरफ्तारी से राहत के आदेश को रद्द किया जाए। इस मामले में पी चिदंबरम को भी आरोपी बनाया गया है।
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एयरसेल मैक्सिस मामले में सीबीआई पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। जिसमें पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम को भी आरोपी बनाया गया है। जबकि पहले उनके बेटे कार्ति चिदंबरम के अलावा 16 लोगों के नाम शामिल थे। बता दें कि इससे पहले जून में भी ईडी ने पी चिदंबरम से पूछताछ की थी।
दिल्ली हाई कोर्ट ने पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को बड़ी राहत देते हुए अंतरिम जमानत की तारीख को 8 अक्टूबर तक के लिए आगे बढ़ा दिया था। इस मामले में ईडी का आरोप है कि 80 करोड़ डॉलर (लगभग 3500 करोड़ रुपए से ज्यादा) एफडीआई की मंजूरी मांगी गई थी। राशि ज्यादा होने की वजह से कैबिनेट कमेटी ऑन इकनॉमिक अफोयर्स (सीसीईए) ही मंजूरी देने के लिए अधिकृत थी लेकिन उससे मंजूरी नहीं ली गई।
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