ओडिशा: हिट एंड रन मामले में दुर्घटना के शिकार लोग मुआवजे से रह जाते वंचित, योजना के बारे में जानें, करें दावा
हिट एंड रन मामलों में दुर्घटना के शिकार लोग अब 2019 से केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही सोलेटियम फंड योजना के माध्यम से मौद्रिक मुआवजे के पात्र हैं।
भुवनेश्वर, 17 जून : हिट एंड रन मामलों में दुर्घटना के शिकार लोग अब 2019 से केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही सोलेटियम फंड योजना के माध्यम से मौद्रिक मुआवजे के पात्र हैं। ऐसा देखा जाता है कि बहुत से लोग इसका दावा करने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं।
मुआवजे की राशि में अंतिम वृद्धि के अनुसार, मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये मिलेंगे। हालांकि, जागरूकता की कमी के कारण हिट एंड रन मामलों में दुर्घटना पीड़ितों के कई परिजन इस योजना से अनजान हैं और मुआवजे से वंचित रह जाते हैं।
114 लोगों की मौत
राज्य परिवहन प्राधिकरण (एसटीए) की आधिकारिक रिपोर्टों के अनुसार, पिछले दो वर्षों में कटक जिले में 301 हिट एंड रन दुर्घटनाएं हुई हैं। जबकि इसी अवधि में 114 लोगों की मौत हुई है, जबकि 252 लोग घायल हुए हैं।हालांकि, कटक जिले में फरवरी 2022 तक केवल 25 दुर्घटना पीड़ितों ने योजना के तहत मुआवजे का लाभ उठाया है। इस योजना के तहत 10 मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है, जबकि घायल हुए 15 लोगों को 50 हजार रुपये का मुआवजा दिया गया है।
सरकार कर रही जागरूक
राज्य सड़क सुरक्षा परिषद के एक सदस्य ने कहा कि कई हिट एंड रन दुर्घटना पीड़ित इस योजना से अनजान हैं। राज्य सरकार को अभियान और विज्ञापनों के माध्यम से लोगों के बीच योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने की दिशा में कदम उठाना चाहिए।
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