Bank Locker Rules 1 Jan 2022: 1 जनवरी से बदल जाएगा बैंक लॉकर का नियम, जानना बहुत जरूरी
Bank Locker Rules 1 Jan 2022: 1 जनवरी से बदल जाएगा बैंक लॉकर का नियम, जानना बहुत जरूरी
नई दिल्ली, 28 दिसंबर। नए साल की शुरुआत के साथ ही बैंक से जुड़े कई नियम बदल रहे हैं। बैंक के एटीएम नियम से लेकर बैंक लॉकर तक के नियम में बदलाव हो रहा है। साल 2022 में बैंक लॉकर से जुड़े अहम नियम में बदलाव होने जा रहा है। अगर आपने भी अपने कीमत सामान बैंक लॉकर में रखे हैं तो नए नियम की जानकारी होनी बहुत जरूरी है।
बदल जाएंगे बैंक लॉकर से जुड़े नियम
रिजर्व बैंक की गाइडलाइन के मुताबिक बैंक लॉकर की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी बैंक की होगी। नियम के मुताबिक लॉकर में आग, चोरी, डकैती या सेंधमारी की स्थिति में बैंक पूरी तरह जिम्मेदार होगा और इन हालातों में बैंक को ग्राहक को लॉकर के सालाना किराये का 100 गुना देना होगा। वहीं भूकंप, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण अगर लॉकर को नुकसान होता है तो बैंक इस तरह के नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
बैंक तोड़ सकता है लॉकर
आरबीआई के नियम के अनुसार अगर आपने लंबे वक्त कर अपने लॉकर का इस्तेमाल नहीं किया तो आपका लॉकर तोड़ा जा सकता है। रिजर्व बैंक इंडिया (RBI) ने सेफ डिपॉजिट लॉकर के संबंध में संशोधित दिशानिर्देश जारी किया है। आरबीआई के नए निर्देश के मुताबिक बैंकों को निर्देश दिया गयाहै कि अगर कोई लॉकर लंबे समय तक नहीं खोला गया है तो बैंक उसे खोल सकते हैं। भले ही ग्राहक उस लॉकर का नियमित रूप से भुगतान कर रहा हो, लेकिन अगर लॉकर को लंबे समय से उस लॉकर को नहीं खोला है तो उसे बैंक द्वारा खोला जा सकता है।
रखें इन बातों का ख्याल
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने आदेश में कहा है कि बैंक निष्क्रिय लॉकर को तोड़ सकती है। आरबीआई ने अपने निर्देश में कहा है कि उन निष्क्रिय लॉकर को बैंक द्वारा खोला जा सकता है, भले ही उनका किराए का भुगतान नियमित रूप से हो रहा हो। बैंक लॉकर को तोड़कर उसमें रखी सामग्री को उसके नॉमिनी या उसके उत्तराधिकारी को ट्रांसफर कर सकती है। आरबीआई ने अपने आदेश में कहा है कि अगर लॉकर 7 साल की अवधि समय कर इस्तेमाल नहीं किया है तो उसे निष्क्रिय माना जाएगा।
बैंक लॉकर धारक जरूर ध्यान दें
आरबीआई ने कहा है कि लॉकर के नए नियम के बारे में सभी लॉकर धारकों को सूचित किया जाएगा। उन्हें अलग-अलग माध्यमों से लॉकर धारकों को सूचित कर जानकारी दी जाएगी। ग्राहकों को पत्र के माध्यम से नोटिस भेजा जाएगा। वहीं उन्हें ईमेल, फोन पर एसएमएस के जरिए भी जानकारी दी जाएगी।
नॉमिनी को दी जाएगी सूचना
आरबीआई ने अपने दिशानिर्देश में कहा है कि बैंक हर संभव कोशिश करेगी कि इस्तेमाल न हो रहे लॉकर के ग्राहक को संपर्क करने की। पत्र, ईमेल, एसएमएस के जरिए संदेश भेज जाएगा. अगर फिर भी ग्राहकों द्वारा बैंक लॉकर को लेकर कई कदम नहीं उठाया गया या लॉकर को सक्रिय नहीं किया गया तो बैंक लॉकर के हायरर को लेकर स्थानीय समाचार पत्र( अंग्रेजी और हिंदी) मे सार्वजनिक नोटिस जारी करेगी।
गवाहों की मौजूदगी में खोला जाएगा लॉकर
अगर फिर भी लॉकर के हायरर का पता नहीं चला तो बैंक के एक अधिकारी और दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में उस लॉकर को खोला जाएगा, जिसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। उस लॉकर से जो भी सामग्री निकलेगी उसे सीलबंद लिफाफे में ऱखा जाएगा। फिर उस सामग्री को फायरप्रूफ तिजोरी के अंदर तब तक रखा जाएगा, जब तक उसका ग्राहक या नॉमिनी नहीं मिल जाता।
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