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Paytm Bank: पेटीएम बैंक के खिलाफ RBI का सख्त एक्शन, लगाया 5 करोड़ से अधिक का जुर्माना

भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India) ने पेटीएम बैंक (Paytm Bank) के खिलाफ सख्य एक्शन लिया है। ये कार्रवाई कथित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (Prevention of Money Laundering Act) के उल्लंघन पर की गई है। आरबीआई ने अपने नवीनतम आदेश में पेटीएम बैंक पर 5 करोड़ का जुर्माना लगाने के साथ फरवरी से अपने खातों या वॉलेट में कोई भी नई जमा स्वीकार करना बंद करने का आदेश दिया है।

रिजर्व बैंक के इस एक्शन को फिनटेक के खिलाफ बड़ा झटका माना जा रहा है। कथित मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने उसे फरवरी से अपने खातों या वॉलेट में कोई भी नई जमा स्वीकार करना बंद करने का आदेश दिया था, अब इस आदेश की समय सीमा को 15 मार्च तक बढ़ा दी है।

RBI Action against Paytm Bank

आरबीआई की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया (FIU-IND) ने एक बयान में इस एक्शन की जारी की। यूनिट की ओर कहा गया कि पेटीएम ने ऑनलाइन जुए सहित कथित अवैध कृत्यों पर कानून-प्रवर्तन एजेंसियों से जानकारी प्राप्त करने के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक की समीक्षा की गई। आरोपों की पुष्टि होने के बाद एक्शन लिया गया।

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