RBI ने 2000 रुपये के नोटों के एक्सचेंज या डिपॉजिट पर लगाई रोक, क्यों बंद हुई ये सुविधा?
2000 Rupee Notes: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा है कि देश भर में उसके 19 इश्यू ऑफिस में सोमवार 1 अप्रैल 2024 को 2,000 रुपये के बैंक नोट एक्सचेंज या डिपॉजिट सुविधा उपलब्ध नहीं होगी।
RBI ने बयान जारी कर कहा कि एक अप्रैल 2024 को उसके 19 इश्यू ऑफिसेज अनुअल क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स के ऑपरेशंस में जुटे रहेंगे जिसके चलते 2000 रुपये के नोट को उस दिन डिपॉजिट या एक्सचेंज नहीं किया जा सकेगा।

RBI ने कहा कि 2 अप्रैल 2024 से 2000 रुपये के नोटों को डिपॉजिट या एक्सचेंज किया जा सकेगा। इससे पहले एक मार्च 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया था कि 2000 रुपये के नोटों को सर्कुलेशन से वापस लेने के फैसले के बाद अब तक कुल 97.62 फीसदी 2000 रुपये के नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास लौट आए हैं।
RBI के मुताबिक बाजार में मौजूद इन नोटों की कुल कीमत 8,470 करोड़ रुपये है। वहीं, अब तक 2.38 फीसदी नोट हैं जो अब तक जनता के पास हैं, जिन्हें अब तक आरबीआई के बैंकिंग कार्यालयों या फिर पोस्ट ऑफिस (Post Office) के जरिए वापस जमा नहीं कराया जा सका है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने बीते 19 मई को ये 2,000 रुपये के नोट सर्कुलेशन से बाहर किए जाने का ऐलान किया था। उस वक्त 2,000 रुपये के बैंक नोटों का कुल मूल्य 3.56 लाख करोड़ रुपये था।
रिजर्व बैंक ने ये भी कहा था कि 2000 के बैंक नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे। नवंबर 2016 में 1000 रुपये और 500 रुपये के नोटों को बंद करके 2000 रुपये के बैंक नोट लाए गए थे।
आपको बता दें कि 2000 रुपये के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर किए जाने के बाद RBI ने 23 मई 2023 से इन नोटों को वापस करने के लिए लोगों को सुविधा दी थी। RBI ने इसकी डेडलाइन 30 सितंबर 2023 निर्धारित की गई थी। हालांकि इस तारीख तक भी बड़ी संख्या में गुलाबी नोट मार्केट में मौजूद थे, जिसके बाद इस डेटलाइन को आगे बढ़ाया भी गया।












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