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पटना हाईकोर्ट से शहाबुद्दीन को झटका, तेजाब कांड में उम्र कैद की सजा बरकरार

By Rahul Sankrityayan
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पटना। बिहार के बहुचर्चित तेजाब कांड में राष्ट्रीय जनता दल के नेता और पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी है। हाईकोर्ट ने स्पेशन कोर्ट के फैसले को जारी रखते हुए शहाबुद्दीन को मिली उम्रकैद की सजा बरकरार रखी है। बता दें कि शहाबुद्दीन फिलहाल दिल्ली की ही तिहाड़ जेल में बंद है। शहाबुद्दीन के खिलाफ इस फैसले को पटना हाईकोर्ट ने 30 जून 2017 को ही इस पर फैसला सुरक्षित कर लिया था। शहाबुद्दीन के वकील ने पटना हाईकोर्ट में सीवान की अदालत के फैसले के खिलाफ एक याचिका दायर की थी। सीवान स्पेशल कोर्ट के न्यायाधीश ने 11 दिसंबर 2015 को ही सजा सुनाई थी।

पटना हाईकोर्ट से शहाबुद्दीन को झटका, तेजाब कांड में उम्र कैद की सजा बरकरार

गौरतलब है कि तेजाब हत्याकांड के नाम से चर्चित अपहरण एवं हत्या की इस घटना से सीवान समेत पूरा बिहार हिल गया था। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इस वारादात से जुड़े चार अन्य लोगों की सजा भी बरकरार रखी है। सिवान कोर्ट ने इस हत्याकांड में शहाबुद्दीन समेत राजकुमार साह, मुन्ना मियां एवं शेख असलम को भी उम्रकैद की सजा सुनाई थी जिसे हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है।

बता दें कि साल 2004 में बिहार के सीवान जिले में चंद्रेश्वर प्रसाद उर्फ चंदा बाबू के दो बेटों को तेजाब से नहलाकर मार डाला गया था।

English summary
live and latest update on mohammad shahabuddin hearing in patna high court in acid attack-bihar-rjd-
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