मॉब लिंचिंग पर केंद्र सरकार बड़ा बयान, कहा- लिंचिंग राज्यों की कानून व्यवस्था का मामला
नई दिल्ली। कैबिनेट मंत्री नित्यानंद राय ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। पिछले 6 महीनों से मॉब लिंचिंग के बढ़े मामलों पर पूछे जाने पर कैबिनेट मंत्री नित्यानंद राय ने राज्यसभा में कहा, 'संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत पुलिस और कानून व्यवस्था राज्य के विषय हैं। वहीं हाल ही बढ़ी मॉब लिंचिंग की बड़ी घटनाओं पर जब बुधवार को जब राज्यसभा में सरकार से सवाल किया गया कि क्या पिछले छह महीनों में देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी हैं।
इस पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा- राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) देश में होने वाली लिंचिंग की घटनाओं को लेकर अलग से कोई आंकड़े जमा नहीं करता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारें अपराधों को रोकने, उनका पता लगाने, जांच करने और कानून का पालन कराने वाली एजेंसियों के माध्यम से अपराधियों पर मुकदमा चलाने के लिए जिम्मेदार हैं। 2 जुलाई को बिहार के वैशाली जिले में एक घर से कथित तौर पर चोरी के शक में एक व्यक्ति को भीड़ ने जमकर पीटा था।
बता दें कि, यूपी में लॉ कमीशन ने मॉब लिंचिंग पर रोकथाम के लिए कानून बनाने की सिफारिश की है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक विशेष कानून बनाया जाये. आयोग ने एक प्रस्तावित विधेयक का मसौदा भी तैयार किया है। रिपोर्ट में कहा गया कि हिंसा के शिकार व्यक्ति के परिवार और गंभीर रूप से घायलों को भी पर्याप्त मुआवजा मिलें। इसके अलावा संपत्ति को नुकसान के लिए भी मुआवजा मिले। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये पीड़ित व्यक्ति और उसके परिवार के पुर्नवास और संपूर्ण सुरक्षा का भी इंतजाम किया जाये।
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