Tabrez Ansari Lynching Case: तबरेज अंसारी लिंचिंग मामले में सभी दोषियों को 10 साल की कैद
Tabrez Ansari Lynching Case: झारखंड के तबरेज अंसारी लिंचिंग मामले में आज सरायकेला कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अदालत ने सभी 10 दोषियों को आईपीसी की धारा 304 के तहत 10 साल की कैद की सजा सुनाई है। बता दें कि 2019 में तबरेज अंसारी की कुछ लोगों ने मिलकर हत्या कर दी थी।
तबरेज अंसारी की क्यों की गई थी हत्या (Tabrez Ansari Lynching)
बता दें कि झारखंड के सरायकेला पुलिस थाने के तहत धातकीडीह गांव में 17 जून 2019 को चोरी के आरोप में कुछ लोगों की भीड़ ने तबरेज अंसारी की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। तबरेज अंसारी पुणे में मजदूरी का काम करता था और वह ईद मनाने के लिए झारखंड में अपने घर पर आया हुआ था। इस मामले में 13 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इस मामलें में ट्रायल के दौरान एक आरोपी की मौत भी हो गई।

इन 10 लोगों को मिली सजा
तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में जिन 10 लोगों को दोषी करार दिया गया है उनमें भीम सिंह मुंडा, कमल महतो, मदन नायक, महेश महाली, अतुल महाली, सुमंत महतो, प्रेमचंद महाली विक्रम मंडल, चामू नायक शामिल हैं। इन्हें दोषी ठहराते ही कस्टडी में ले लिया गया था। इस मामले के मुख्य गुनहगार प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल पहले से ही न्यायिक हिरासत में है।












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