तबरेज अंसारी लिंचिंग: झारखंड की अदालत ने 10 को ठहराया दोषी, 5 जुलाई को सुनाई जाएगी सजा
झारखंड के तबरेज अंसारी लिंचिंग केस में कोर्ट ने 10 लोगों को दोषी करार दिया है। सभी आरोपियों को 5 जुलाई को एक साथ सजा सुनाई जाएगी। इस केस में एक आरोपी महिला की मौत हो गई थी, जबकि दो को सबूतों का अभाव होने पर बरी कर दिया गया था।
जानकारी के मुताबिक झारखंड के सरायकेला-खारस्वान जिले की अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की कोर्ट ने 2019 के लिंचिंग केस में सभी पक्षों को सुना। इसके बाद मंगलवार को 10 लोगों को दोषी करार दिया। पीड़ित पक्ष के वकील ने आरोपियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा की मांग की है।

वहीं कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के तुरंत बाद दोषी व्यक्तियों- भीम सिंह मुंडा, कमल महतो, मदन नायक, अतुल महली, सुनामो प्रधान, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेम चंद महली, महेश महली को हिरासत में ले लिया गया, जबकि अमित शेखर, मुख्य आरोपी प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं।
क्यों की थी पिटाई?
आपको बता दें कि मामला 17 जून 2019 का है। उस वक्त सरायकेला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत धतकीडीह गांव में पीट-पीटकर अंसारी की हत्या कर दी गई थी। वो पूणे में वेल्डर का काम करता था और ईद मनाने घर आया था।
आरोप के मुताबिक दोषियों को शक था कि उसने मोटरसाइकिल चोरी करने की कोशिश की। इस वजह से उन्होंने उसको पीटना शुरू कर दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद मामले की जांच शुरू हुई, जिसमें आरोपियों के खिलाफ काफी सबूत मिले। ऐसे में उन्हें अब दोषी ठहराया गया है।
पत्नी लड़ती रही इंसाफ की लड़ाई
अंसारी की पत्नी ने उम्मीद जताई कि उनके पति के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने उनके पति को खंभे में बांधकर पीटा था। बाद में उनको थाने में पहुंचा दिया। जब वो जेल में थे, तो उनकी तबीयत खराब हुई। जिसके बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। अब न्याय मिलने से वो संतुष्ट हैं।












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