Mob Lynching Case: अलवर में रकबर खान मॉब लिंचिंग केस में चार दोषियों को 7 साल की सजा, एक आरोपी बरी

Rakbar Mob Lynching Case alwar rajasthan: रकबर मॉब लिंचिंग केस अलवर राजस्‍थान में परमजीत, धर्मेंद्र, नरेश और विजय को सात साल की सजा सुनाई गई है। इन्‍होंने 20 जुलाई 2018 को रकबर की पीट-पीटकर हत्‍या कर दी थी।

Rakbar khan mob lynching case

Mob Lynching Case Alwar Court Decision: देशभर में चर्चित रहे रकबर मॉब लिंचिंग केस अलवर में गुरुवार को न्‍यायालय का फैसला आया है। अलवर के अपर सत्र न्‍यायाधीश नंबर-एक सुनील गोयल की अदालत ने चार दोषियों नरेश, परमजीत, धर्मेंद्र व विजय को सात-सात साल की सजा सुनाई है। एक आरोपी नवल को बरी किया है।

Recommended Video

      Jaipur में Yojana Bhawan के तहखाने से मिला खजाना, 2000 के NOTE और मिला 1 KG Gold | वनइंडिया हिंदी

      बता दें कि 20 जुलाई 2018 की रात को खुद को गौ रक्षक बताने वाले इन आरोपियों ने गायों की तस्‍करी के आरोप में रकबर की पीट-पीटकर हत्‍या कर दी। रकबर के साथ असलम भी था। वहां मौके से जान बचाकर भाग गया था।

      दरअसल, रबकर और असलम राजस्‍थान के भरतपुर जिले में अपने गांव जा रहे थे। रास्‍ते में रामगढ़ तहसील के लालवंडी गांव में कथित गौरक्षक परमजीत, धर्मेंद्र और विजय ने इन्‍हें रोक लिया था। गो तस्‍करी का आरोप लगाकर इनके साथ मारपीट शुरू कर दी। असलम मौके से भाग गया था जबकि रकबर को आरोपियों ने इस कदर पीटा कि उसकी जान ही चली गई थी।

      लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से गाय और रबकर को पुलिस थाने पहुंचाया। वहां से उसे रामगढ़ अस्‍पताल भेजा गया, जहां डॉक्‍टरों ने रकबर को मृत घोषित कर दिया था। मारपीट के आरोपियों के अलावा मामले में विजय व नवल किशोर भी पकड़ा गया था।

      Notifications
      Settings
      Clear Notifications
      Notifications
      Use the toggle to switch on notifications
      • Block for 8 hours
      • Block for 12 hours
      • Block for 24 hours
      • Don't block
      Gender
      Select your Gender
      • Male
      • Female
      • Others
      Age
      Select your Age Range
      • Under 18
      • 18 to 25
      • 26 to 35
      • 36 to 45
      • 45 to 55
      • 55+