महाराष्ट्र सदन घोटाले मामले में छगन भुजबल को बॉम्बे हाईकोर्ट से मिली जमानत
बता दें कि भुजबल के वकील ने आवेदन में दावा किया था कि उनके मुवक्किल की इस मामले में कोई भूमिका नहीं है।
नई दिल्ली। महाराष्ट्र सदन घोटाला व मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व उप मुख्यमंत्री को बॉम्बे हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है। मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में बंद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता व राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री छगन भुजबल की जमानत अर्जी पर गुरुवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
बता दें कि भुजबल के वकील ने आवेदन में दावा किया था कि उनके मुवक्किल की इस मामले में कोई भूमिका नहीं है। वे पिछले दो साल से जेल में बंद है। मामले की जांच पूरी हो चुकी है। इसके अलावा उनकी उम्र 71 साल है। इसलिए उनके जमानत आवेदन पर सहानूभूतिपूर्ण तरीके से विचार किया जाए। पिछले साल दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट की ओर से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग ऐक्ट के प्रावधानों को हटाए जाने के बाद भुजबल ने जमानत की अर्जी दाखिल की थी। इस प्रावधान को ऐक्ट से हटाए जाने के बाद कानून के तहत जेल में बंद लोगों को जमानत मिलना आसान हो गया है।
वहीं बांबे हाईकोर्ट ने राज्य के पूर्व मंत्री छगन भुजबल के मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट को आवंटित जमीन को लेकर सिडको को स्थिति को यथावत रखने को कहा है। फिलहाल यह जमीन सिडको के कब्जे में है। सिडको की ओर से जमीन अपने कब्जे में लेने की कार्रवार्ई के खिलाफ मुंबई एज्युकेशन ट्रस्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में दावा किया गया है कि सिडको ने नियमों के विपरीत जाकर कार्रवाई की है। जमीन का कब्जा लेने से जुड़ी निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया है।
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