कर्नाटक चुनाव: जर्नादन रेड्डी को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी बल्लारी जाने की इजाजत
जनार्दन रेड्डी को अवैध माइनिंग केस में 2011 व 2015 में दो बार गिरफ्तार किया गया था।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने खनन व्यवसायी जर्नादन रेड्डी को बेल्लारी में चुनाव प्रचार करने की इजाजत नहीं दी है। जनार्दन रेड्डी ने सुप्रीम कोर्ट से अपने भाई सोमशेखर रेड्डी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए बेल्लारी जाने की इजाजत मांगी थी। सोमशेखर बेल्लारी से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। जस्टिस ए.के सीकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने जर्नादन रेड्डी की मांग को खारिज कर दिया है।

जनार्दन रेड्डी को अवैध माइनिंग केस में 2011 व 2015 में दो बार गिरफ्तार किया गया था। उन्हें सुप्रीम कोर्ट से 2015 में बेल मिली और वे अभी बेल पर जेल से बाहर हैं। जनार्दन रेड्डी बेल्लारी (नया नाम बल्लारी) जाकर चुनाव प्रचार करना चाहते थे। तीन रेड्डी बंधुओं में सबसे छोटे भाई करुणाकर रेड्डी हरपानाहल्ली से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। रेड्डी बंधुओं के भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने पर कांग्रेस और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार सवाल उठा रहे हैं।
जी जनार्दन रेड्डी पूर्व की येदुरप्पा सरकार में मंत्री रह चुके हैं और कभी राज्य में बीजेपी के स्टार कैंपनेर माने जाते थे। हालांकि 2011 में माइनिंग घोटाले का आरोप लगने के बाद उन्हें कैबिनेट से हटा दिया गया था। सोमशेखर रेड्डी पर भी कथित तौर पर आरोप है कि उन्होंने जनार्दन रेड्डी को जमानत दिलाने के लिए जज को रुपये दिए। इस मामले में सोमशेखर रेड्डी को जमानत मिल चुकी है।आपको बता दें कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अवैध खनन के आरोपी और कर्नाटक के पूर्व मंत्री रहे जनार्दन रेड्डी के रिश्तेदारों और विश्वासपात्रों को भी टिकट दिया है।












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