BJP विधायक राहुल लोधी को सचिवालय से नोटिस, सदन के अधिकार स्थ​गित, वेतन—भत्ते रोके

खरगापुर विधायक राहुल लोधी को सुप्रीम कोर्ट से स्टे लाने महज दो दिन का समय बचा है। फिलहाल उनकी विधानसभा के अधिकार स्थगित कर दिए गए हैं। 19 से सत्र प्रारंभ हो रहा है। स्टे नहीं ला पाए तो सत्र में शामिल नहीं हो सकेंगे।

uma bharti
Uma Bharti के भतीजे राहुल लोधी की विधायकी पर हाईकोर्ट जबलपुर के आदेश के बाद से संकट बन गया है। कोर्ट ने उनका निर्वाचन शून्य करने का आदेश दिया था। जिसके बाद विधानसभ सचिवाललय ने उन्हें नोटिस दिया है। वहीं उनके वेतन-भत्ते आदि रोक दिए हैं। वे यदि सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं ला पाए तो आगामी 19 दिसंबर से प्रारंभ होने वाले विधानसभा सत्र में शामिल भी नहीं हो पाएंगे।

मप्र के टीकमगढ़ जिले की खरगापुर सीट से भाजपा विधायक राहुल लोधी को विधानसभा सचिवालय ने नोटिस जारी किया है। इसमें तीन दिन में उनसे जवाब मांगा गया हे। इसमें हाईकोर्ट जबलपुर के उनके निर्वाचन शून्य करने के आदेश का हवाला लिया गया है। नोटिस में ​बताया गया है कि उनको बतौर विधायक दिए जाने वाले वेतन-भत्तों और सदन के अधिकार स्थगित कर दिए गए हैं। जानकारी अनुसार विधानसभा में उनके द्वारा शीतकालीन सत्र में लगाए गए व पूछे गए प्रश्नों को भी शून्य कर दिया गया है।

3 दिन में स्टे नहीं मिला तो विस सत्र में शामिल नहीं हो सकेंगे
बता दें कि विधानसभा सचिवालय की तरफ से जारी नोटिस में पूछा गया है कि हाईकोर्ट द्वारा उनके निर्वाचन को शून्य घोषित करने के आदेश के बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिला या नहीं। बता दें कि आगामी 19 दिसंबर से मप्र ​विधानसभा का शीतकालीन सत्र प्रारंभ हो रहा हैं। यदि राहुल सुप्रीम कोर्ट से स्टे नहीं ला पाए तो वे ​विस सत्र में शामिल हो सकेंगे।

कांग्रेस से पूर्व विधायक ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी
खरगापुर से कांग्रेस की पूर्व विधायक चंदारानी सुरेंद्र गौर ने हाईकोर्ट जबलपुर में राहुल लोधी द्वारा अपने निर्वाचन फॉर्म में गलत जानकारी देने, तथ्यों को छिपाने का आरोप लगाते हुए उनका निर्वाचन शून्य करने याचिका लगाई थी। करीब चार साल तक चली सुनवाई और पड़ताल के बाद कोर्ट ने शिकायत को सही पाया था और एमएलए राहुल लोधी के निर्वाचन को शून्य करने का आदेश दिया था।

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