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CAA को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 12 सितंबर को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली, 08 सितंबर: देश में सीएए को लेकर काफी हंगामा मचा था। ऐसे में सीएए को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट सोमवार (12 सितंबर) को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) 2019 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच सोमवार को 200 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।

Supreme Court

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली 200 से अधिक याचिकाओं पर CJI यूयू ललित की अध्यक्षता वाली दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनवाई की जाएगी और इसमें न्यायमूर्ति रवींद्र भट्ट भी शामिल होंगे।

नागरिकता (संशोधन) अधिनियम यानी सीएए को 12 दिसंबर, 2019 को अधिसूचित किया गया था, और यह 10 जनवरी, 2020 को लागू हुआ। इसका उद्देश्य हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी या ईसाई समुदायों के अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान के प्रवासियों को नागरिकता देना है। सीएए को लेकर देश भर में व्यापक विरोध प्रदर्शन किया था, क्योंकि इसे मुसलमानों को भारतीय नागरिकता से वंचित करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा था।

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आपको बता दें कि जनवरी 2020 में शीर्ष अदालत ने सीएए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं के बैच पर नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिकाओं में कहा गया है कि जो अधिनियम पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से गैर-मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने को उदार और तेज करता है, वह "धर्म-आधारित भेदभाव को बढ़ावा देता है"।

English summary
Supreme Court to hear on 12th September pleas challenging CAA
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