'हरियाणा में उद्योग शुरू हो गए हैं, प्रवासी मजदूरों को अब अपने घर जाने की जरूरत नहीं'
चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि, राज्य में उद्योग शुरू हो गए हैं। अब प्रवासी मजदूरों को अपने घर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनके लिए कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। किसी को भूखा नहीं रहने दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने शनिवार को यह भी कहा कि अभी जो उद्योग नहीं खुले हैं वो भी कल से शुरू हो जाएंगे। वह बोले- 'मैं प्रवासी श्रमिकों से अनुरोध करता हूं कि आप अभी अपने घर न जाएं, आपको यहां कोई दिक्कत नहीं होंगी।''
लॉकडाउन के फेज-2 के 18वें दिन हरियाणा सरकार ने केंद्र की गाइडलाइन पर ध्यान देते हुए अपने नए दिशा-निर्देश जारी किए। सरकार ने शनिवार को साफ किया कि, अब केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी जोन में शराब की दुकानें भी खुल सकेंगी। शराब के अलावा गुटखा, पान की दुकानें भी खुलेंगी। हालांकि, स्पा और सैलून को रेड जोन में बंद रखा गया है।
हरियाणा सरकार ने कहा कि, राज्य के 14 जिलाें में व्यापारिक गतिविधियां चालू होंगी। इसके लिए दुकानदार को आवेदन करते हुए अनुमति मिलने की व्यवस्था की गई है। बैठक में बताया गया कि, अम्बाला, भिवानी, चरखी दादरी, फतेहाबाद, हिसार, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, रोहतक, सिरसा और यमुनानगर में औद्योगिक इकाइयों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों व निर्माण परियोजनाओं के लिए पास अप्लाई करते ही ऑटो अप्रूवल मिल जाएगा।
हालांकि, स्वास्थ्य विभाग ने यह भी कहा कि, यदि उपरोक्त जिलों में कोरोना के मरीजों की संख्या 15 पहुंचती है तो प्रतिष्ठानों को पुन: बंद करना होगा। इन 14 जिलों के लिए जो शर्तें रखी गई हैं, उनमें कहा गया कि, औद्योगिक इकाइयों के लिए यदि 20 लोगों की आवश्यकता है तो वे 100 प्रतिशत लेबर के साथ काम कर सकते हैं। उसके अलावा 20 से अधिक लेबर की आवश्यकता है तो उन्हें 50 प्रतिशत या 20 लोगों के साथ काम करना होगा। वहीं, आईटी और आईटीईएस इकाइयों के मामले में यदि 20 लोगों तक की आवश्यकता है तो उनमें 50 प्रतिशत लोगों के साथ काम करने की अनुमति दी जाएगी।
सरकार ने कहा कि, यदि आवश्यकता 20 से अधिक लोगों की है तो 33 प्रतिशत श्रमशक्ति या 10 व्यक्तियों, जो भी अधिक हो, की अनुमति होगी। उपरोक्त 14 जिलों के अलावा हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, पानीपत, नूंह, पलवल, झज्जर और पंचकूला को कैटेगिरी-बी में रखा गया है। यहां पर किसी भी प्रकार गतिविधि के लिए स्वीकृति ब्लॉक या टाउन स्तर पर अधिकृत कमेटी देगी।
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