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Vivek Bindra Case: फिर बढ़ी संदीप माहेश्वरी की मुश्किल, कोर्ट ने इस मामले में भेजा नोटिस, 28 मई को पेशी

Vivek Bindra Vs Sandeep Maheshwari Case: पॉपुलर मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच, यूट्यूबर और उद्यमी विवेक बिंद्रा और मोटिवेशनल स्पीकर संदीप माहेश्वरी के बीच चल रहे विवाद में माहेश्वरी की एक बार फिर मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। यूट्यूब वीडियो से शुरू हुआ विवाद कानूनी लड़ाई बन चुका है। जिसमें कोर्ट ने संदीप माहेश्वरी के खिलाफ एक और नोटिस जारी किया है।

फरीदबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चल रहे इस मामले में अदालत ने संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा दोनों पर ही एक दूसरे के खिलाफ पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बोलने की पाबंदी लगाई थी। लेकिन इस आदेश के बावजूद संदीप माहेश्वरी की ओर से ऑफलाइन मीटिंग की गई।

Vivek Bindra Case

कोर्ट ने लगाई थी खिलाफ बोलने पर पाबंदी

संदीप माहेश्वरी ने कोर्ट के आदेश की अवहेलना की है। मालूम हो कि फरीदाबाद कोर्ट ने इस मामले में 22 दिसंबर 2023 को पहला आदेश जारी करते हुए दोनों पक्षों को एक दूसरे के खिलाफ बोलने को मना किया था।

इसके बाद 5 फरवरी 2024 को भी ऐसा ही एक और आदेश जारी किया गया, जिसमें दोनों ही पक्ष ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन किसी भी तरह से एक दूसरे के खिलाफ ना तो बोल सकते थे ना ही कोई कैंपेन कर सकते थे।

ऑफलाइन मीटिंग की गई

लेकिन इस आदेश के बावजूद संदीप माहेश्वरी की ओर से 19 जनवरी और 10 फरवरी 2024 को ऑफलाइन मीटिंग की गई, जहां उन्होंने लोगों के सामने डॉ. विवेक बिंद्रा के खिलाफ बातचीत की और उनकी सामाजिक छवि को खराब करने का प्रयास किया।

ऐसे में अदालत के आदेश की अवहेलना करने के इस मामले में अब कोर्ट ने संदीप माहेश्वरी के खिलाफ नोटिस जारी कर किया है। नोटिस के मुताबिक अब 28 मई को संदीप माहेश्वरी को कोर्ट में पेशी होगी।

कोर्ट से झेल चुके हैं फटकार

हालांकि यह पहली दफा नहीं है, जब संदीप माहेश्वरी कोर्ट की फटकार को झेलनी पड़ी है। इससे पहले भी विवेक बिंद्रा के खिलाफ बनाए गए वीडियोज को लेकर कोर्ट ने माहेश्वरी पर IPC की धारा 499 और 500 के अंतर्गत आपराधिक मानहानि का समन जारी किया था।

कोर्ट का मानना था कि संदीप माहेश्वरी के बनाए गए वीडियोज की वजह से डॉ. बिंद्रा की सामाजिक छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। इस समन को रद्द कराने के लिए जब संदीप माहेश्वरी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट गए थे, लेकिन वो असफल रहे।

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