बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले शिक्षिका के पिता को 3 साल की कैद, पॉक्सो एक्ट में 6 साल बाद आया फैसला
सूरत. गुजरात में सूरत स्थित पॉक्सो एक्ट की अदालत में बच्ची से छेड़छाड़ के दोषी शख्स को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। यहां एक ट्यूशन शिक्षिका के अधेड़ पिता ने 11 साल की बच्ची से छेड़छाड़ की थी। यह घटना 25 अगस्त, 2014 के दिन की है, जब बच्ची ट्यूशन पढ़ने आई थी। वहीं, हाजी मोहम्मद रफीक उर्फ रफीक टेलर ने बच्ची से गंदी हरकतें कीं। हाजी मोहम्मद रफीक की बेटी ही ट्यूशन पढ़ाती थी और 11 साल बच्ची उसी वजह से उसके घर आती थी।
ट्यूशन टीचर के पिता की घिनौनी करतूत
पीड़ित पक्ष ने पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए बताया था कि, हाजी मोहम्मद रफीक उर्फ रफीक टेलर जो कि कादरशा की नाल निवासी था, उसकी बेटी घर पर ट्यूशन पढ़ाया करती थी। वहीं, 11 साल की बच्ची पढ़ने आती थी। बच्ची जब 25 अगस्त, 2014 के दिन ट्यूशन को वहां गई, तो शिक्षिका नमाज पढ़ने के लिए ऊपर की मंजिल पर चली गई थी। तभी रफीक उस 11 साल की बच्ची को अपनी दुकान में बुला ले गया और छेड़छाड़ की। घर पहुंचने पर बच्ची ने अपनी मां को सारी हकीकत बताई। तब बच्ची के माता-पिता थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज करवाई।
तीन साल की कैद और 10 हजार जुर्माना
पुलिस के मुताबिक, हाजी मोहम्मद रफीक पर आइपीसी की धारा-354 ए (1) तथा पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। बाद में रफीक को गिरफ्तार भी कर लिया था। चार्जशीट पेश होने के बाद से मामले की सुनवाई पॉक्सो एक्ट की अदालत में चल रही थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष आरोपों को साबित करने में सफल रहा। अंतिम सुनवाई के बाद कोर्ट ने अभियुक्त रफीक टेलर को दोषी मानते हुए तीन साल की कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
इस थाने में दर्ज हुआ था केस
पुलिस ने बताया कि, अभियुक्त हाजी मोहम्मद रफीक उर्फ रफीक टेलर के खिलाफ 26 अगस्त, 2014 को केस दर्ज हुआ था। यह मामला अठवा थाने में दर्ज किया गया।
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