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शाहरुख खान से 25 करोड़ रंगदारी मांगने का मामला: 8 जून तक समीर वानखेड़े की गिरफ्तारी पर रोक, हाईकोर्ट से राहत

शाहरुख खान से 25 करोड़ की रंगदारी मांगने के आरोपी समीर वानखेड़े को 8 जून तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसे बड़ी राहत दी है। 8 जून तक समीर वानखेड़े के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

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समीर वानखेड़े

बॉम्बे हाई कोर्ट ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की मुंबई इकाई के पूर्व प्रमुख समीर वानखेड़े को बड़ी राहत दी है। हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े को 8 जून तक गिरफ्तारी से राहत दी है। समीर वानखेड़े पर बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान से 25 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप है। इस बीच हाईकोर्ट ने 8 जून तक गिरफ्तारी से राहत प्रदान की है।

कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि सुनवाई की अगली तारीख आठ जून तक समीर वानखेड़े के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इस दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने समीर वानखेड़े को राहत देने से पहले उन पर कुछ शर्तें भी रखी हैं।

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बता दें कि समीर वानखेड़े इन दिनों शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स मामले को लेकर सीबीआई के रडार पर हैं। इसी बीच समीर वानखेड़े ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि उनके ऊपर भी उत्तर प्रदेश के माफिया नेता अतीक अहमद की तरह जानलेवा हमला हो सकता है।

समीर वानखेड़े ने कहा कि मुझे और मेरी पत्नी क्रांति रेडकर को पिछले 4 दिनों से धमकी मिल रही है और सोशल मीडिया पर अश्लील मैसेज आ रहे हैं। मैं इसके बारे में आज (22 मई) मुंबई पुलिस आयुक्त को लिखूंगा और विशेष सुरक्षा की मांग करूंगा।

यह भी पढ़ें- Aryan Khan Case: 'करने दो आरोप साबित, पहले सबूत तो दिखाएं', समीर वानखेड़े के 'इल्जाम' पर क्या बोली SIT

English summary
Sameer Wankhede not be arrested June 8 relief Bombay High Court 25 crore extortion case Shahrukh Khan
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