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Aryan Khan Case: 'करने दो आरोप साबित, पहले सबूत तो दिखाएं', समीर वानखेड़े के 'इल्जाम' पर क्या बोली SIT

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पूर्व जोनल हेड समीर वानखेड़े को बॉम्बे हाई कोर्ट ने आर्यन खान रिश्वत मामले में 8 जून तक के लिए अंतरिम राहत दी है।

Sameer Wankhede

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पूर्व जोनल हेड समीर वानखेड़े पर आर्यन खान को कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग बस्ट मामले में फंसाने और शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपये रिश्वत मांगने का आरोप है। सीबीआई इसकी जांच कर रही है। इस केस पर अब एनसीबी की विशेष जांच टीम (एसआईटी) के अधिकारियों ने भी प्रतिक्रिया दी है।

एनसीबी की एसआईटी ने कहा कि समीर वानखेड़े द्वारा हलफनामे में लगाए गए आरोप गलत थे। ये वही एसआईटी टीम है जो कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग बस्ट मामले की जांच की और आर्यन खान और पांच अन्य आरोपियों को इस मामले में बरी किया।

समीर वानखेड़े ने SIT पर लगाए आरोप

समीर वानखेडे ने हाई कोर्ट में दायर अपनी याचिका में कहा है कि एसआईटी ने चार्जशीट में हेरफेर की और आर्यन खान का नाम हटा दिया। विभाग के कानूनी सलाहकार (डीएलए) की रिपोर्ट में शामिल किए जाने के बावजूद उसके आर्यन खान के नाम को चार्जशीट में नहीं रखा गया।

समीर वानखेड़े ने बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष अपनी रिट याचिका में यह भी आरोप लगाया है कि विभाग के कानूनी सलाहकार (DLA) जापान बाबू ने NDPS अधिनियम की धाराओं के तहत आर्यन खान के नाम का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इसे कभी भी अदालत में पेश नहीं किया गया। एसआईटी ने बाहर से अलग से ड्राफ्ट तैयार करवाया जिसे कोर्ट में पेश किया गया।

अपने दावे की पुष्टि करने के लिए समीर वानखेड़े ने यह भी कहा है कि उनके पास डीएलए अधिकारी जापान बाबू और उनके बीच 2 जून 2022 को हुई कॉल की रिकॉर्डिंग है। वानखेड़े के दावे के अनुसार कॉल 10 मिनट तक चली थी।

क्या बोले SIT के अधिकारी?

मिड-डे की रिपोर्ट के मुताबिक एसआईटी के एक अधिकारी ने कहा, समीर वानखेड़े को अपने दावों का समर्थन करने के लिए सबूत पेश करना चाहिए। वह पहले अपने आरोपों को साबित करने के लिए पहले सबूत तो दिखाएं। क्योंकि हमारे पास उनके खिलाफ कई ऐसे सबूत हैं जो आर्यन को फंसाने के उनके प्रयासों का संकेत देते हैं।''

एसआईटी के अधिकारी बोले, ''समीर वानखेड़े द्वारा लगाए गए आरोपों में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है और उन्हें ऐसे किसी भी सबूत के बारे में विभाग को बताना चाहिए था। आर्यन खान के खिलाफ आरोप बिल्कुल भी उचित नहीं थे क्योंकि ड्रग्स उनके कब्जे में नहीं पाए गए थे और उपभोग के मामले में भी उन्हें बुक करने के लिए एसओपी के अनुसार कोई ब्लड टेस्ट नहीं किया गया था। असल में यह सबूतों से साबित हुआ कि आर्यन खान को फंसाया गया था और उसका नाम NCB द्वारा प्राप्त सूचना नोट में जोड़ा गया था।''

अधिकारियों ने कहा है कि चार्जशीट भरने से पहले जिन नामों को हटाया गया था, वे कानूनी टीम की चर्चा के अनुसार ही हटाए गए थे। शाहरुख खान के साथ कथित व्हाट्सएप चैट कॉर्डेलिया क्रूज ड्रग मामले से संबंधित नहीं है, किसी को एनडीपीएस अधिनियम के तहत चार्जशीट नहीं किया जा सकता है।

एनसीबी के एक अधिकारी ने कहा कि चैट को डिजिटल साक्ष्य के रूप में तभी इस्तेमाल किया जा सकता है जब उनका मौजूदा मामले से संबंध हो।

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