Online gambling पर नकेल कसने 3 महीने में लागू होगा कानून, MP सरकार का हाईकोर्ट में अभिवचन
मध्यप्रदेश में ऑनलाइन गैंबलिंग एक्ट तीन महीने में लागू हो जाएगा। आईपीएल सट्टे में सिंगरौली के एक आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई।जिसमें सरकार की ओर से अभिवचन प्रस्तुत किया गया।
मध्यप्रदेश में ऑनलाइन गैंबलिंग बेटिंग के मामले में सरकार 3 महीने में कानून लागू करेगी। जिसके प्रारूप के लिए सरकार द्वारा गठित कमेटी की अनुशंसा के आधार पर कानून को विधानसभा से पारित कराया जाएगा। यह अभिवचन जबलपुर हाईकोर्ट में प्रस्तुत किया गया। दरअसल IPL सट्टेबाजी में आरोपी सिंगरौली के युवक की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कानून बनाने के निर्देश दिए थे। पिछली सुनवाई में अदालत ने गैंबलिंग को लेकर तल्ख़ टिप्पणी भी की थी।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में सिंगरौली जिले के रहने वाले सनत कुमार जैसवाल की जमानत अर्जी की याचिका से जुड़ा हुआ यह मामला है। सनत पर अपने नाना के खाते से 8 लाख 51 हजार रुपए निकालकर IPL सट्टा खेलना का आरोप हैं। पिछली सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से असिस्टेंट सालिसिटर जनरल पुष्पेंद्र यादव ने दलील दी थी कि गैंबलिंग और बेटिंग राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय है। सरकार की ओर से बताया गया कि केंद्र सरकार ने सभी राज्यों के गृह सचिवों की 21 जुलाई, 2022 को बैठक बुलाई थी। अंतरराज्यीय एडवाइजरी कमेटी फैसला लेगी कि आनलाइन गैंबलिंग के संबंध में किस तरह के ठोस कदम उठाए जा सकते है। जिसके बाद सरकार की ओर से कोर्ट में एक अभिवचन प्रस्तुत किया गया। जिसमें बताया गया कि 3 महीने में सरकार गैंबलिंग एक्ट लागू करेगी। सरकार द्वारा गठित कमेटी की अनुशंसा के आधार पर कानून को विधानसभा से पारित कराया जाएगा।
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ऑनलाइन गैंबलिंग को लेकर युवाओं से संबंधित आए दिन सामने रहे मामलों पर अदालत ने चिंता जाहिर की थी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि युवाओं में बढ़ती ऑनलाइन गैंबलिंग की लत कई तरह के दुष्प्रभाव डाल रही है। इससे युवाओं का आर्थिक, मानसिक और शारीरिक स्तर पर बुरा असर पड़ रहा है। गुमराह होती नई पीढ़ी को बचाने के लिए संजीदा रवैया जरुरी है। सरकार को भी चाहिए कि इस दिशा में जल्द से जल्द ठोस कदम उठाए।