DGCA फ्लाइट ट्रेनिंग कराने वाले संगठनों की निगरानी बढ़ाएगा, सर्कुलर जारी
DGCA फ्लाइट की ट्रेनिंग देने वाले संगठनों की निगरानी बढ़ाएगा। इस बाबत सर्कुलर जारी हो गया है। DGCA circular Flying Training Organizations monitoring
उड़ान प्रशिक्षण संगठनों की निगरानी बढ़ाने के लिए नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) ने सर्कुलर जारी किया है। भारत में उड़ान प्रशिक्षण संगठनों (Flying Training Organization) के प्रशिक्षण और निगरानी में सुधार के लिए, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने बुधवार को निगरानी के उद्देश्य से सीसीटीवी और अन्य उपकरणों की स्थापना से संबंधित परिपत्र जारी किया।
CAR के संदर्भ में ऑडिट का नियम
DGCA के सर्कुलर में कहा गया है कि फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनाइजेशन विभिन्न नियंत्रित और अनियंत्रित हवाई क्षेत्रों से संचालन करते हैं। नागरिक उड्डयन आवश्यकता (Civil Aviation Requirement -CAR) के अनुसार ट्रेनिंग के दौरान उड़ाए जाने वाले विमानों की संख्या और हवाई क्षेत्र की जरूरत आदि के संदर्भ में उड़ान प्रशिक्षण संगठनों का निरीक्षण/निगरानी/ऑडिट डीजीसीए करता है।
कैमरों की मदद से निगरानी बढ़ाएगी DGCA
निगरानी बढ़ाने के संबंध में डीसीजीए ने जो सर्कुलर जारी किया है इसका उद्देश्य संचालन की सुरक्षा और प्रशिक्षण की गुणवत्ता में सुधार के लिए उड़ान प्रशिक्षण संगठन (FTO) के उड़ान प्रशिक्षण और जमीनी प्रशिक्षण गतिविधियों पर डीजीसीए की अतिरिक्त निगरानी है। इससे प्रशिक्षकों को प्रशिक्षु पायलटों के प्रदर्शन का विश्लेषण करने और डीजीसीए द्वारा जांच करने में भी सुविधा होगी। परिपत्र में आगे कहा गया है कि निगरानी के उद्देश्य से कैमरे लगाए जाएंगे।
हाई रिजॉल्यूशन कैमरे लगाने का निर्देश
समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक "सभी FTO उड़ान प्रशिक्षण गतिविधियों की उचित दृश्यता सुनिश्चित करने के लिए एफटीओ परिसर में हाई रिजॉल्यूशन कैमरे स्थापित करेंगे। कैमरों को ऐसे लगाया जाएगा जिससे एप्रन क्षेत्र, हैंगर, टैक्सीवे और रनवे, कक्षा परीक्षा कक्ष और जिस जगह पर विमानों को उड़ान प्राधिकरण रजिस्टर में अधिकृत किया जाता है, उस क्षेत्र का समुचित कवरेज होता रहे।
90 दिनों में लगाएं कैमरे, लाइव फीड दिखाई जाएगी
निर्देश के मुताबिक सर्कुलर जारी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर कैमरे इंस्टॉल और चालू हो जाने चाहिए। स्टूडेंट पायलट लाइसेंस (एसपीएल) और फ्लाइट रेडियो टेलीफोनी ऑपरेटर्स लाइसेंस (FRTOL) (R) परीक्षा कैमरे की निगरानी में होगी। डीजीसीए के फ्लाइंग ट्रेनिंग निदेशालय (Directorate of Flying Training -DFT) को लाइव फीड दिखाई जाएगी। इसकी सूचना तीन दिन पहले दी जाएगी।
सर्कुलर जारी होने के दिन से निगरानी
विमान में उड़ान डेटा की निगरानी के संबंध में DGCA Circular में कहा गया है कि उड़ान प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध कई विमान ग्लास कॉकपिट (गार्मिन जी1000/जी3एक्स इत्यादि) से लैस हैं। इसमें उड़ान डेटा रिकॉर्ड करने का प्रावधान है। एडीएस (बी) से लैस विमान में विमान द्वारा अनुसरण किए जाने वाले मार्ग की निगरानी भी की जा सकती है। इससे प्रशिक्षण में वृद्धि, प्रशिक्षण गुणवत्ता में सुधार और निष्पक्ष निगरानी का अवसर मिलता है। एफटीओ यह सुनिश्चित करेगा कि ग्लास कॉकपिट से लैस विमान या एडीएस (बी) की मदद से डेटा की निगरानी, विश्लेषण और रखरखाव इस सर्कुलर के जारी होने की तारीख से हो।
पायलट के रूट की निगरानी होगी
ऐसे विमान जिनमें ग्लास कॉकपिट या एडीएस (बी) के विकल्प नहीं हैं, ऐसे एयरक्राफ्ट के डेटा की रिकॉर्डिंग और निगरानी के लिए 90 दिनों का समय दिया गया है। FTO 90 दिनों के भीतर एक विधि तैयार करेंगे, ताकि यह जांचा जा सके कि प्रशिक्षु पायलटों और प्रशिक्षकों द्वारा जिस उड़ान पथ पर फ्लाइट ले जाई गई वह उड़ान प्राधिकरण के अनुसार है या नहीं।
एफटीओ ऐसे उपकरण को स्थापित/वहन करेगा जो कम से कम निम्नलिखित मापदंडों को स्वचालित रूप से रिकॉर्ड करता है;
- इंजन स्टार्ट/स्टॉप टाइम- जितना संभव हो
- फ्लाइट पाथ फॉलो किया गया
- हर समय विमान की ऊंचाई और गति
कहां दिखेगी निगरानी वीडियो
निगरानी का प्रयोजन पूरा हो, इसके लिए, एफटीओ यह सुनिश्चित करेगा कि उड़ान गतिविधियों के दौरान निगरानी कैमरे खराब न हों। कैमरा फीड को सीएफआई, डिप्टी सीएफआई और फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर रूम में प्रदर्शित किया जाना चाहिए। एफटीओ यह सुनिश्चित करेगा कि उड़ान गतिविधियों के दौरान ग्लास कॉकपिट, एडीएस (बी) या किसी अन्य निगरानी उपकरण की रिकॉर्डिंग के दौरान भी कैमरे चालू हों।
कम से कम छह महीने रखेंगे रिकॉर्डिंग
यदि कैमरे/एडीएस (बी) या कोई अन्य निगरानी उपकरण काम नहीं कर रहा है तो एफटीओ तुरंत ईमेल के माध्यम से डीएफटी को सूचित करेगा। 15 दिनों के भीतर समस्या दूर करने की कार्रवाई करनी चाहिए। सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर (सीएफआई) या डिप्टी सीएफआई, एफटीओ के सुरक्षा प्रबंधक कम से कम 30 दिनों के लिए कैमरे की रिकॉर्डिंग और कम से कम छह महीने के लिए सभी उपकरणों के उड़ान डेटा को सुरक्षित रखेंगे।