एयर इंडिया पर DGCA ने लगाया 30 लाख का जुर्माना, व्हील चेयर नहीं मिलने से हुई थी बुजुर्ग यात्री की मौत
जिस तरह से 12 फरवरी को 80 वर्षीय बुजुर्ग यात्री की मुंबई एयरपोर्ट पर दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया उसके बाद डीजीसीए ने एयर इंडिया पर बड़ा जुर्माना लगाया है।
दरअसल बुजुर्ग यात्री को एयरपोर्ट पर व्हील चेयर नहीं मिल पाई थी जिसकी वजह से उन्हें 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा और उन्हें दिल का दौरा पड़ गया और उनका निधन हो गया।

डीजीसीए ने इस मामले में बयान जारी करके कहा कि एयर इंडिया पर एयरक्राफ्ट रूल 1937 के तहत 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट के नियमों का पालन नहीं करने की वजह से यह जुर्माना लगाया जा रहा है।
इसके साथ ही सभी एयरलाइंस को एक एडवायजरी भी जारी की गई है जिसमे कहा गया है कि यात्रियों के लिए पर्याप्त संख्या में व्हीलचेयर उपबलब्ध कराएं। जिस भी यात्री को इसकी जरूरत हो उसे मुहैया कराया जाए। हालांकि एयर इंडिया की ओर से इस बारे में कोई बयान नहीं आया है।
मुंबई एयरपोर्ट पर हुई घटना के बाद डीजीसीए ने एयर इंडिया को नोटिस जारी करके पूछा था कि आखिर क्यों सीएआर सेक्शन 3 के नियमों का पालन नहीं किया गया।
डीजीसीए ने कहा कि 20 फरवरी को हमे जानकारी मिली कि बुजुर्ग यात्री की पत्नी जोकि व्हील चेयर पर थीं, वह अपने पति के साथ इंतजार करने के लिए तैयार थीं, लेकिन उन्हें व्हील चेयर मुहैया नहीं कराई गई।
डीजीसीए ने कहा कि एयर इंडिया की ओर से उस कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसने व्हील चेयर मुहैया नहीं कराई। ना ही यह बताया गया कि आखिर भविष्य में इस तरह की घटना को कैसे टाला जाए।












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