ग्वालियर-चम्बल अंचल में कागजों में चल रहे 70 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता हुई निरस्त
ग्वालियर चंबल अंचल में कागजों में चल रहे थे 70 नर्सिंग कॉलेज, हाईकोर्ट ने की सभी की मान्यता निरस्त
ग्वालियर, 30 जून। ग्वालियर-चंबल अंचल से एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। यहां ग्वालियर-चंबल अंचल में कागजों में चल रहे 70 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता को निरस्त करने के आदेश ग्वालियर हाई कोर्ट द्वारा दिए गए हैं। अंचल में चल रहे फर्जी नर्सिंग कॉलेजों को लेकर ग्वालियर हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई थी। इस याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से निर्देश मिलने पर मध्यप्रदेश शासन ने एक जांच कमेटी बनाई थी। इसी जांच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ग्वालियर हाईकोर्ट ने 70 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता निरस्त कर दी है।
भिंड निवासी हरिओम नाम के शख्स ने ग्वालियर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इस याचिका में बताया गया था कि ग्वालियर चंबल अंचल के कई नर्सिंग कॉलेज मानकों को पूरा नहीं कर रहे हैं। कई नर्सिंग कॉलेज ऐसे हैं जो सिर्फ कागजों में ही संचालित हो रहे हैं। ऐसे में वे ठीक तरीके से स्टूडेंट को शिक्षित भी नहीं कर पा रहे हैं। नर्सिंग कॉलेजों के नाम पर एक बड़ा फर्जीवाड़ा ग्वालियर चंबल अंचल में चल रहा है।
नर्सिंग कॉलेज एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में दी थी याचिका को चुनौती
नर्सिंग कॉलेज एसोसिएशन द्वारा ग्वालियर हाईकोर्ट में लगाई गई याचिका को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश शासन को कमेटी बनाकर सभी नर्सिंग कॉलेजों के जांच करने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद मध्यप्रदेश शासन ने जांच कमेटी बनाई और इस जांच कमेटी ने सभी नर्सिंग कॉलेजों की जांच की।
जांच के दौरान 70 कॉलेजों में पाई गई अनियमितता
मध्य प्रदेश शासन के द्वारा बनाई गई जांच कमेटी ने जब ग्वालियर चंबल अंचल के 200 नर्सिंग कॉलेजों की जांच की तो इनमें से 70 ऐसे नर्सिंग कॉलेज मिले जिनमें बहुत अनियमितताएं देखने को मिली। ज्यादातर नर्सिंग कॉलेज कागजों में ही संचालित होते मिले। इसकी जांच रिपोर्ट जांच कमेटी ने ग्वालियर हाई कोर्ट को सौंप दी थी।
जांच रिपोर्ट के आधार पर ग्वालियर हाईकोर्ट ने निरस्त की 70 कॉलेजों की मान्यता
मध्यप्रदेश शासन की जांच रिपोर्ट के आधार पर ग्वालियर हाईकोर्ट ने ग्वालियर चंबल अंचल के 70 कॉलेजों की मान्यता निरस्त कर दी है। जिन कॉलेजों की मान्यता निरस्त की गई है उनमें से दतिया के 2 कॉलेज, भिंड के 12 कॉलेज, श्योपुर के 9 कॉलेज, मुरैना के 16 कॉलेज और ग्वालियर के 31 नर्सिंग कॉलेज शामिल हैं।
नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने वाले अधिकारियों पर भी गिरी गाज
कागजों में चल रहे नर्सिंग कॉलेजों को मान्यता देने वाले अधिकारियों पर भी गाज गिरी है। पूर्व रजिस्ट्रार चंद्रकला समेत अन्य अधिकारियों को कार्य में लापरवाही बरतने पर निलंबित कर दिया है और इन पर विभागीय जांच बैठा दी गई है।
छात्रों को दिलवाया जाएगा दूसरे नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश
ग्वालियर चंबल अंचल के 70 नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता निरस्त कर दी गई है। इन नर्सिंग कॉलेजों में जो छात्र अभी एडमिशन ले कर पढ़ाई कर रहे थे उन सभी छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उन छात्रों का एडमिशन दूसरे नर्सिंग कॉलेजों में करवाया जाएगा।
English summary
gwalior high court canceled the recognition of 70 nursing colleges of gwalior chambal zone
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