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आधार से लिंक नहीं है मोबाइल तो बंद नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही निर्णय

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नई दिल्ली। आधार नंबर को मोबाइल फोन से लिंक करने को लेकर केंद्र सरकार अपने रुख पर कायम है, एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत सरकार से जवाब मांगा है तो दूसरी तरफ दूरसंचार मंत्रालय ने साफ किया है कि अगर आधार नंबर मोबाइल से लिंक नहीं है तो नंबर बंद नहीं किया जाएगा। दूरसंचार मंत्रालय ने कहा कि अगर आपका आधार नंबर मोबाइल फोन से लिंक नहीं है तो मोबाइल नंबर बंद नहीं किया जाएगा।

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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि आधार को मोबाइल नंबर से लिंक करने की अंतिम तारीख 6 दिसंबर है, लेकिन दूरसंचार मंत्रालय ने यह भी साफ किया है कि जबतक सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस मामले में नहीं आ जाता है तबतक इसपर अंतिम फैसला नहीं लिया जा सकता है, लिहाजा मोबाइल नंबर को बंद नहीं किया जा सकता है। दूरसंचार विभाग की सचिव अरुणा सुंदराजन ने बताया कि हमारा विभाग सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का इंतजार करेगा, उसके बाद ही आधार को मोबाइल से लिंक किए जाने की अंतिम तारीख और इसे बंद किए जाने पर फैसला लिया जाएगा। मौजूदा समय में आधार से लिंक नहीं होने की दशा में मोबाइल नंबर को बंद किए जाने की कोई योजना नहीं है।

वहीं जो लोग विदेश में हैं उनके लिए विकल्प निकालने के लिए दूरसंचार विभाग काम कर रहा है। दूरसंचार मंत्री मनोज सिंन्हा ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हम लोगों को मोबाइल कनेक्शन मुहैया कराएं और वह किसी भी दशा में कटे नहीं। हम सिर्फ यह चाहते हैं कि मोबाइल फोन का दुरउपयोग बंद हो, जिससे कि किसी भी तरह की समस्या नहीं है।

English summary
Mobile Number will not be disconnected if it is not linked with aadhar number DOT says we will wait for the decision off supreme court.
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