SC ने AAP विधायक अमानतुल्ला खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की, 18 अप्रैल को ED के सामने पेशी

आम आदमी पार्टी (आप) विधायक अमानतुल्ला खान की मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को खान की अध्यक्षता के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने खान को मामले में 18 अप्रैल को सुबह 11 बजे प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होने को कहा।

AAP MLA Amanatullah Khan

पीठ ने मामले की योग्यता के संबंध में दिल्ली हाई कोर्ट के 11 मार्च के फैसले में की गई कुछ टिप्पणियों पर आपत्ति जताई। साथ ही कहा कि इसका मामले पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ओखला विधायक ने मामले में अग्रिम जमानत के लिए उनकी अर्जी एक मार्च को निचली अदालत द्वारा खारिज किए जाने के बाद दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

ईडी ने हाल ही में जो आरोप पत्र दाखिल किया, उसमें खान को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था। एजेंसी ने अपनी अभियोजन शिकायत में 5 लोगों को नामित किया है। जिसमें खान के तीन कथित सहयोगी जीशान हैदर, दाउद नासिर और जावेद इमाम सिद्दीकी शामिल हैं। ईडी ने कहा कि कर्मचारियों की अवैध भर्ती और 2018-2022 के दौरान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को गलत तरीके से पट्टे पर देकर आरोपियों द्वारा किए गए कथित नाजायज व्यक्तिगत लाभ से संबंधित मामले में तलाशी ली गई।

Notifications
Settings
Clear Notifications
Notifications
Use the toggle to switch on notifications
  • Block for 8 hours
  • Block for 12 hours
  • Block for 24 hours
  • Don't block
Gender
Select your Gender
  • Male
  • Female
  • Others
Age
Select your Age Range
  • Under 18
  • 18 to 25
  • 26 to 35
  • 36 to 45
  • 45 to 55
  • 55+