दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे केजरीवाल

Arvind Kejriwal News: कथित शराब नीति मामले में ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से बड़ा झटक लगा, आप संयोजक की याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसके बाद अब केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

एक दिन पहले यानी मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए जांच एजेंसी ईडी की गिरफ्तारी को सही ठहराया था। जिसके बाद बुधवार को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है।

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एक और मामले में कोर्ट ने अर्जी ठुकराई

इसके अलावा अरविंद केजरीवाल को एक और मामले में झटका लगा है। दिल्ली कोर्ट ने कानूनी बैठकें बढ़ाने की मांग वाली उनकी अर्जी को खारिज कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने राउज एवेन्यू कोर्ट के समक्ष एक आवेदन दायर कर अपनी कानूनी बैठकों को सप्ताह में दो बार से बढ़ाकर हफ्ते में पांच बार करने की मांग की थी।

जिस पर विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 5 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रखने के बाद आवेदन खारिज कर दिया है। मजिस्ट्रेट अदालत का यह कदम तब आया जब ईडी ने आप प्रमुख के अनुरोध का विरोध करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी कानूनी बैठकों का दुरुपयोग किया है।

दिल्ली कोर्ट में सुनवाई के दौरान केजरीवाल की ओर से पेश वकील विवेक जैन ने कहा था कि उनके खिलाफ 35 से 40 मामले चल रहे हैं और किसी व्यक्ति को समझने और निर्देश देने के लिए सप्ताह में दो बार आधा घंटा पर्याप्त नहीं है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने यह कहते हुए आवेदन का विरोध किया कि केवल इसलिए कि वह जेल से सरकार चलाने का विकल्प चुनता है, उसे अपवाद नहीं माना जा सकता है और उसे विशेषाधिकार नहीं दिया जा सकता है।

बता दें कि अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था और वह 1 अप्रैल से न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में बंद हैं।

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