CM केजरीवाल को क्यों किया गिरफ्तार? सुप्रीम कोर्ट ने ED को भेजा नोटिस, 23 अप्रैल तक बढ़ी न्यायिक हिरासत
CM Arvind Kejriwal News: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) को नोटिस जारी किया है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी याचिका में ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी और उसके बाद उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनकी रिमांड को चुनौती दी है। हालांकि इधर दिल्ली की कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी है।

सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को 24 अप्रैल या उससे पहले अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका 29 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह तक के लिए टाल दी है। यानी अब सुनवाई 29 अप्रैल के बाद ही होगी।
केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उन्हें चुनाव प्रचार से वंचित करने के लिए गिरफ्तारी की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करते हुए केजरीवाल ने कहा था कि प्रवर्तन निदेशालय के पास ऐसी कोई सबूत नहीं है जिसके आधार पर धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 के तहत अपराध लगाया जाए। अपील में कहा गया है कि गिरफ्तारी पूरी तरह से सरकारी गवाह बने आरोपियों के आधार पर की गई है।
सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ी
दिल्ली की एक अदालत ने शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोमवार (15 अप्रैल) को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी।
राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष केजरीवाल को वीडियो कॉल के जरिए पेश किया गया था। कोर्ट ने कहा कि वह हिरासत को 23 अप्रैल तक बढ़ा रहे हैं।
केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 में कथित अनियमितताओं से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था।












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