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Covid 19: शवों के दाह संस्कार के लिए एक समान शुल्क स्थापित हो, दिल्ली HC में दायर हुई जनहित याचिका

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नई दिल्ली, मई 26 : देश में कोरोना की दूसरी लहर का आतंक जारी है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से नए कोरोना संक्रमितों की संख्या में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन मौतों का आंकड़ा चिंताजनक बना हुआ है, इस बीच दिल्ली हाई कोर्ट भी कोरोना को लेकर लगाई गई जनहित याचिकाओं पर लगातार सुनवाई कर रहा है। बुधवार को उच्च न्यायलय ने दिल्ली के श्मशान घाटों को लेकर एक याचिका दायर की गई। याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय से केंद्र, दिल्ली सरकार और नगर निगमों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश देने का आग्रह किया गया है कि रोजाना बड़ी संख्या में लोगों की मौत के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में बिजली या सीएनजी श्मशान स्थापित किए जाएं।

Delhi High Court

सामाजिक कार्यकर्ता सुनील कुमार अलेदिया की याचिका में अधिकारियों को शहर में बिजली के श्मशान में शवों के दाह संस्कार के लिए एक समान शुल्क तय करने के लिए निर्देश देने की भी मांग की गई है। वहीं वकील कमलेश कुमार मिश्रा के माध्यम से दायर याचिका में मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए एक केंद्रीकृत ऑनलाइन सुविधा की भी मांग की गई है ताकि आम जनता को मृत्यु दर्ज कराने के लिए स्थानीय अधिकारियों के पास शारीरिक रूप से यात्रा न करनी पड़े। साथ ही यह भी मांग की है कि गैर-कार्यात्मक विद्युत श्मशान को भी चालू किया जाए।

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वहीं इससे पहले कल यानि 25 मई को दिल्ली हाई कोर्ट में कोरोना उपचार प्रोटोकॉल में बदलाव की एक याचिका लगाई थी, जिसको हाई कोर्ट की ओर से खारिज कर दिया गया था। याचिका में मांग की गई थी कि कोरोना के दौरान किस तरह की दवाई लेनी चाहिए यह नहीं बताया जा रहा है, जिसके लिए नीति आयोग और ICMR को निर्देश देने की मांग की गई थी।

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English summary
delhi high court PIL on COVID Fatalitie fix charges in cremation
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