मध्य प्रदेश न्यूज़ के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
Oneindia App Download

मध्य प्रदेश: नाबालिग से रेप के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

Google Oneindia News

सागर। मध्य प्रदेश के सागर जिले में एक नाबालिग के साथ बलात्कार करने और फिर उस लड़की को जिंदा जलाकर मारने की कोशिश करने वाले आरोपी को स्थानीय अदालक ने दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई है। 85 प्रतिशत तक जल जाने के कारण इस मामले में पीड़ित लड़की ने सात दिन बाद दम तोड़ दिया था।

court decision accused santence death in Sagar

जानकारी के मुताबिक, अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता एमडी अवस्थी ने केस की जानकारी देते हुए बताया कि बीना के अपर सत्र न्यायाधीश आलोक मिश्रा की अदालत में यह मामला चल रहा था। उन्होंने बताया कि 7 दिसंबर 2017 को रब्बू उर्फ सर्वेश सेन (22) भानगढ़ थाने की 14 वर्षीय नाबालिग अपनी हवस का शिकार बनाया था।

आरोपी सर्वेश ने इस घटना के साक्ष्य छुपाने के लिए उसने लड़की पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी। इसके बाद नाबालिग को अस्पताल ले जाया गया, जहां 7 दिन बाद उसकी मौत हो गई थी। एमडी अवस्थी ने बताया कि इस मामले में भानगढ़ पुलिस ने मामले की जांच कर चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। जिस पर सुनवाई के बाद 20 अगस्त 2018 को अपर सत्र न्यायालय के जज आलोक मिश्रा ने आरोपी रब्बू उर्फ सर्वेश सेन को मौत की सजा सुनाई है।

2 माह में 4 को फांसी
सागर जिले में पिछले दो माह में बलात्कार एवं पॉक्सो एक्ट के 6 प्रकरणों में महत्त्वपूर्ण निर्णय हुए है, जिनमे से चार मामलों में मृत्युदंड (फांसी) की सजा सुनाई गई। वहीं, एक मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास एवं एक मामले में 12-12 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया गया है।

English summary
court decision accused santence death in Sagar
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X