खनन पट्टा मामला: चुनाव आयोग ने भेजा झारखंड सीएम को नोटिस, मांगा जवाब
नई दिल्ली, 03 मई: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। आयोग ने खनन पट्टा मामले में नोटिस जारी करते हुए सीएम से जवाब मांगा है। चुनाव आयोग ने सीएम हेमंत सोरेन को नोटिस भेजकर यह बताने के लिए कहा कि उनके पक्ष में खनन पट्टा जारी करने के लिए उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए, जो कि आरपी अधिनियम की धारा 9 ए का उल्लंघन करती है। धारा 9ए सरकारी अनुबंधों के लिए अयोग्यता से संबंधित है।
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ऐसे में हेमंत सोरेन को नोटिस का जवाब देने के लिए 10 मई तक का वक्त दिया गया है। पिछले महीने चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव से भी संपर्क कर सरकार से खनन पट्टा आवंटन से संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित करने को कहा था। इधर चुनाव आयोग ने झारखंड बीजेपी से भी जवाब मांगा है, जिन्होंने सीएम हेमंत सोरेन के पक्ष में खनन पट्टा आवंटन का मुद्दा उठाया था।
मामला रांची जिले के अंगारा ब्लॉक के प्लाट संख्या 482 पर 0.88 एकड़ के पत्थर के खनन पट्टे से जुड़ा हुई है। आरोप है कि मुख्यमंत्री के पद का लाभ लिया गया है। बीजेपी के आरोप है कि उन्होंने एक खनन का पट्टा हासिल किया और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 9ए का उल्लंघन किया। ऐसे में इस मामले की एक याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में भी सुनवाई की जा रही है, जिसमें केंद्रीय एजेंसियों से इस पूरे मामले की जांच की मांग की गई है।












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