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ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार, कहा- 'हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है...'

ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार, कहा- 'हमारे सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है...'

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नई दिल्ली, 06 सितंबर: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट और नियुक्तियों को लेकर केंद्र सरकार को फटकारा है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा है कि केंद्र को इस अदालत के फैसलों का कोई सम्मान नहीं है, वह हमारे सब्र का इम्तिहान ले रही है। लेकिन हम केंद्र को ये बताना चाहते हैं कि वह हमारे सब्र का इम्तेहान न लें। हमने पिछली बार भी पूछा था कि आपने (केंद्र) ट्रिब्यूनलों में कितनी नियुक्तियां की हैं। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ट्रिब्यूनल में नियुक्तियों के लिए एक हफ्ते को वक्त दिया है।

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Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और एल नागेंद्र राव की पीठ ने न्यायाधिकरणों में रिक्तियों को भरने में देरी पर केंद्र को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले को अगले सोमवार के लिए स्थगित कर दिया है और कहा है कि कोर्ट को इस बात की उम्मीद है कि अगले हफ्ते तक नियुक्तियां हो जाए।

लाइवलॉ की एक रिपोर्ट में सीजेआई रमना के हवाले से कहा गया है, "इस अदालत के फैसलों का कोई सम्मान नहीं है। आप हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था? आपने कहा था कि कुछ व्यक्तियों को नियुक्त किया गया था। नियुक्तियां कहां हैं?"

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अगर एक भी नियुक्तियां नहीं हुई हैं तो हमारे पास तीन ही विकल्प हैं। पहला हम कानून पर रोक लगा दें। दूसरा ये की हम ट्रिब्यूलनों को बंद कर दें और खुद ट्रिब्यूनलों में नियुक्ति करें। तीसरा सरकार के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू करें।

चीफ जस्टिस ने कहा, हम जजों की नियुक्ति के मामले केंद्र ने जिस तरह का कदम उठाया है, हम उसकी सराहना करते हैं। लेकिन ट्रिब्यूनल के लिए एक सदस्यों की नियुक्ति में इतनी देरी का कारण क्या है, ये हमारे समझ के परे हैं। अगर आपको इस कोर्ट के जजों पर भरोस नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं।

English summary
Supreme Court says Testing our patience on Centre over passing of Tribunals Reforms Act
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