सरकार ने बदल दिए हैं ये नियम, नहीं पता तो पछताएंगे!
अगर आप दो लाख रुपए से अधिक की ज्वैलरी खरीदते हैं तो आप पर एक फीसदी का स्रोत कर यानी टीसीएस लगेगा। इससे पहले पुराने नियम में यह सीमा 5 लाख रुपए की थी।
नई दिल्ली। वित्त वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से होते ही सरकार की तरफ से हर साल कोई न कोई नियम बदल ही दिया जाता है। इस साल भी सरकार ने कुछ नियमों को बदला है और कुछ नए नियम भी बनाए हैं। आइए जानते हैं कौन-कौन से नियम बनाए हैं सरकार ने।
दो लाख से अधिक की ज्वैलरी पर नियम
अगर
आप
दो
लाख
रुपए
से
अधिक
की
ज्वैलरी
खरीदते
हैं
तो
आप
पर
एक
फीसदी
का
स्रोत
कर
यानी
टीसीएस
(tax
collected
at
source)
लगेगा।
इससे
पहले
पुराने
नियम
में
यह
सीमा
5
लाख
रुपए
की
थी।
इसकी
वजह
यह
है
कि
सरकार
ने
2017-18
से
कैश
लिमिट
की
सीमा
2
लाख
रुपए
निर्धारित
कर
दी
है,
जिससे
अधिक
कैश
भुगतान
पर
जुर्माना
लगेगा।
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आपके
पास
भी
है
गाड़ी
तो
पढ़िए,
1
अप्रैल
से
बदल
रहे
हैं
नियम
कैश लिमिट हुई 2 लाख रुपए
बजट
2017
के
दौरान
जेटली
ने
कैश
ट्रांजैक्शन
लिमिट
3
लाख
रुपए
तक
करने
की
बात
कही
थी,
लेकिन
बाद
में
इसमें
संशोधन
करके
यह
सीमा
2
लाख
रुपए
निर्धारित
की
है।
अब
अगर
कोई
शख्स
दो
लाख
रुपए
से
अधिक
का
कैश
भुगतान
करता
है
तो
उस
पर
जुर्माना
लगाया
जाएगा।
2
लाख
रुपए
से
अधिक
का
भुगतान
सिर्फ
चेक
या
फिर
ऑनलाइन
किया
जा
सकेगा।
इसकी
उल्लंघन
करने
पर
100
फीसदी
जुर्माना
लगेगा।
यानी
अगर
आपने
3
लाख
रुपए
का
कैश
भुगतान
किया
तो
आपके
पूरे
3
लाख
रुपए
जब्त
कर
लिए
जाएंगे।
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ध्यान
दें,
1
अप्रैल
से
बदल
रहे
हैं
रेलवे
के
ये
नियम
सोना बेचकर कैश लेने में देर न करें
अगर
आप
सोना
बेचकर
पैसे
लेना
चाहते
हैं
तो
31
मार्च
के
बाद
आप
सिर्फ
10
हजार
रुपए
ही
कैश
ले
सकेंगे।
10
हजार
रुपए
से
अधिक
की
कीमत
आपको
अपने
खाते
में
ऑनलाइन
या
फिर
चेक
से
लेनी
होगी।
आपको
बता
दें
कि
यह
सीमा
अभी
तक
20
हजार
रुपए
थी,
जिसे
अब
सरकार
ने
घटाकर
10
हजार
रुपए
कर
दिया
है।
हालांकि,
अगर
आप
परिवार
के
हर
सदस्य
के
नाम
से
सोना
बेचते
हैं
तो
सभी
के
नाम
पर
10-10
हजार
रुपए
कैश
ले
सकते
हैं।
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अप्रैल
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के
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नई
व्यवस्था
काले धन की कर दें घोषणा
आयकर
विभाग
में
प्रधानमंत्री
गरीब
कल्याण
योजना
के
तहत
31
मार्च
तक
आप
अपनी
अघोषित
आय
घोषित
कर
सकते
हैं।
1
अप्रैल
से
आयकर
विभाग
आप
पर
137
फीसदी
का
जुर्माना
लगाएगा।
ऐसी
स्थिति
में
बेहतर
होगा
कि
आप
अपनी
अघोषित
आय
को
घोषित
करें
और
खुद
को
बड़े
नुकसान,
जुर्माने
और
साथ
ही
शर्मिंदगी
से
बचा
सकें।
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इनकम
टैक्स
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ये
8
नियम
बैंक में जमा कराएं केवाईसी
आपको
31
मार्च
तक
केवाईसी
के
रूप
में
आधार
कार्ड
और
पैन
कार्ड
बैंक
में
जमा
करना
होगा।
जिनके
पास
पैनकार्ड
नहीं
है,
वह
बैंक
की
शाखा
से
फॉर्म
60
लेकर
उसे
जमा
कर
सकते
हैं।
पासपोर्ट
साइज
की
अपनी
हालिया
तस्वर
भी
बैंक
में
देनी
होगी।
इससे
अकाउंट
से
ट्रांजेक्शन
में
दिक्कत
आने
की
आशंका
खत्म
हो
जाएगी।
ऐसा
न
करने
पर
आपका
अकाउंट
ब्लॉक
भी
किया
जा
सकता
है।
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1
अप्रैल
से
क्या
होगा
सस्ता,
किसके
लिए
चुकानी
होगी
अधिक
कीमत