'फ्लोर टेस्ट' के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची शिवसेना, शाम 5 बजे होगी सुनवाई

मुंबई, 29 जून। महाराष्ट्र में चल रहा सियासी संकट हर रोज दिलचस्प हो रहा है। मंगलवार रात को देवेंद्र फडणवीस ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करके कहा था कि महाविकास अघाड़ी सरकार अल्पमत में है और आज सुबह राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे सरकार को 30 जून को बहुमत साबित करने को कहा है। लेकिन राज्यपाल के इस फैसले के बाद शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शिवसेना के चीफ व्हिप सुनील प्रभु ने भगत सिंह कोश्यारी के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसपर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट राजी हो गया है। मामले की सुनवाई आज शाम को 5 बजे होगी।

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जिस तरह से राज्यपाल ने बहुमत साबित करने का निर्देश दिया है उसपर शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा कि हम इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यह गैरकानूनी कार्रवाई है क्योंकि 26 विधायकों की अयोग्यता का मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, ऐसे में राज्यपाल इस समय का इंतजार कर रहे थे। गौर करने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने विधायकों की अयोग्यता की याचिका पर सुनवाई के दौरान शिवसेना से कहा था कि अगर फ्लोर टेस्ट का आदेश दिया जाता है और जरूरत पड़ती है तो आप वापस यहां आ सकते हैं।

बता दें कि बागी विधायकों को अयोग्य करार देने के लिए डिप्टी स्पीकर ने विधायकों को नोटिस जारी किया था और 27 जून तक जवाब मांगा था। डिप्टी स्पीकर के इसी फैसले के खिलाफ विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां कोर्ट ने उन्हे राहत देते हुए 11 जुलाई तक का समय दिया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे और यहां अमित शाह व जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। इसके बाद वापस मुंबई आकर उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात करके सरकार के अल्पमत में होने की बात कही थी।

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