अगर पुरुष-महिला साथ रह रहे तो क्‍या उनके बेटे का संपत्ति पर अधिकार होगा? SC ने दिया ये आदेश

पुरुष, महिला एक साथ रहते हैं, तो संपत्ति पर क्‍या उनके बेटे का अधिकार होगा? सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये आदेश

नई दिल्‍ली, 14 जुन: सुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्‍च न्‍यायालय के एक फैसले के खिलाफ आदेश सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि अगर कोई पुरुष और महिला लंबे समय तक साथ रहे और उनके बेटे को पैतृक संपत्तियों में हिस्सेदारी से वंचित नहीं किया जा सकता है । अगर स्‍त्री पुरुष साथ लंबे समय से रहे हैं तो उसे विवाह ही माना जाएगा।

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    सुप्रीम कोर्ट ने केरल उच्च न्यायालय के एक फैसले को रद्द किया है। केरल हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था शादी के सबूतों के अभाव में, एक पुरुष और महिला जो लंबे समय से साथ रहते थे उनका "नाजायज" बेटा पैतृक संपत्तियों में संपत्ति के अधिकार के हकदार नहीं थे।

    हालांकि, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नज़ीर और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने कहा,

    यह अच्छी तरह से तय है कि अगर एक पुरुष और एक महिला पति और पत्नी के रूप में लंबे समय तक एक साथ रहते हैं, तो उनका विवाह हो चुका है ये ही अनुमान लगाया जाएगा। इस तरह के अनुमान को साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत खींचा जा सकता है। निर्णयों का जिक्र करते हुए, यह कहा कानून विवाह के पक्ष में और उपपत्नी के खिलाफ माना जाता है जब एक पुरुष और एक महिला ने कई वर्षों तक लगातार फिजिकल रिलेशन बनाया है।

    2009 के फैसले के खिलाफ अपील पर की सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई

    यह फैसला एर्नाकुलम में केरल के उच्च न्यायालय के 2009 के फैसले के खिलाफ अपील पर आया था, जिसने एक पुरुष और महिला के बीच लंबे रिश्ते में पैदा हुए व्यक्ति के वारिसों को पैतृक संपत्तियों में हिस्सा देने के निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया था। उच्च न्यायालय ने राय दी थी कि एक नाजायज बच्चे के होने वाले पहले पक्षों में से एक की स्थिति, उसका उत्तराधिकारी सहदायिक संपत्ति में हिस्से का हकदार नहीं होगा।

    कोर्ट ने बोली ये बात

    शीर्ष अदालत ने इसे अलग रखते हुए कहा जहां एक पुरुष और महिला को पुरुष और पत्नी के रूप में एक साथ रहने के लिए साबित किया जाता है, कानून तब तक मान लेगा, जब तक कि इसके विपरीत स्पष्ट रूप से साबित नहीं किया जाता है कि वे एक वैध विवाह के परिणामस्वरूप एक साथ रह रहे थे और पालने की स्थिति में नहीं।

    देरी पर भी कड़ी आपत्ति जताई
    इस तरह की धारणा साक्ष्य अधिनियम के तहत भी खींची जा सकती है, यह कहते हुए हालांकि, अनुमान खंडन योग्य है और उस व्यक्ति पर" एक भारी बोझ "है जो इस तरह के विवाह पर विवाद कर रहा है। मामले से निपटने के दौरान, शीर्ष अदालत ने विभाजन के मुकदमों को तय करने में सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा अंतिम डिक्री कार्यवाही शुरू करने में देरी पर भी कड़ी आपत्ति जताई।

    देरी से बचने के लिए सर्वोच्‍च न्‍यायालय ने दिया ये आदेश

    शीर्ष अदालत ने कहा कि बंटवारे के मुकदमे में देश भर की सभी अदालतों को न्याय देने में देरी से बचने के लिए शुरुआती फैसले के ठीक बाद अंतिम डिक्री पारित करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।

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