तकनीकी खराबी के चलते ज्ञानवापी मस्जिद केस का फैसला टला

वाराणसी, 14 जून। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सोमवार को तकनीकी खराबी के चलते ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर हुए सर्वे पर अपना फैसला नहीं सुना सका। 16 मई को ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर वीडियो सर्वे हुआ था जिसपर कोर्ट को सोमवार को अपना फैसला सुनाना था, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते कोर्ट अपना फैसला नहीं सुना सका। डिवीजन बेंच के जज राजेश सिंह चौहान और सुभाष विद्यार्थी ने 10 जून को इस मामले में सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे 13 जून को सुनाया जाना था।

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इस मामले में कोर्ट में पीआईएल दायर करने वाले वकील अशोक पांडे ने बताया कि तकनीकी खराबी के चलते सोमवार को फैसला नहीं सुनाया जा सका। बता दें कि पीआईएल में 7 याचिकाकर्ताओं ने ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर सर्वे की मांगी की थी। उनकी मांग थी कि मस्जिद के भीतर सुप्रीम कोर्ट के किसी मौजूदा या रिटायर्ड जज की निगरानी में सर्वे किया जाए और पता लगाया जाए कि क्या अंदर शिवलिंग है, जैसा कि हिंदू पक्ष दावा कर रहे हैं, जबकि मुस्लिम पक्ष इसे फव्वारा बता रहे हैं।

हिंदू पक्ष का कहना है कि मस्जिद के भीतर वीडियोग्राफी सर्वे के दौरान पिछले महीने शिवलिंग मिल गया है। हालांकि मस्जिद कमेटी ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि यह शिवलिंग नहीं है बल्कि फव्वारा है। वजूखाना के भीतर फव्वारा लगा है, जिसका इस्तेमाल नमाज अदा करने वाले वजू के लिए करते हैं।

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