प्रद्युम्न मर्डर केस में सीबीआई ने दाखिल की चार्जशीट
गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम में रायन इंटरनेशल स्कूल में बीते साल 8 सितंबर को सात साल के प्रद्युम्न की हत्या के मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। क्राइम ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने सोमवार को भोंडसी स्थित स्कूल में छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले में 1,000 पेज की चार्जशीट दाखिल की है, चार्जशीट 29 वोल्यूम में है। सीबीआई ने एडिशनल सेशन कोर्ट के जज जसवीर सिंह कुंडु की अदालत में चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में रायन स्कूल में ही पढ़ने वाले 16 साल के छात्र को मुख्य आरोपी बनाया गया है। वहीं आरोपी छात्र की जमानत की याचिका भी आज कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने तीसरी बार आरोपी को जमानत से इंकार किया है। इससे पहले 30 जनवरी को कोर्ट ने आरोपी छात्र की न्यायायिक हिरासत बढाई थी।
स्कूल के वाशरूम में हुई थी हत्या
बीते साल 8 सितंबर को गुरुग्राम के भोंडसी में स्थित रायन इंटरनेशनल स्कूल में कक्षा दो में पढ़ने वाले छात्र प्रद्युम्न की स्कूल के टॉयलेट में गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में स्कूल के ही बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर मामले के सुलझा लेने का दावा किया था लेकिन मीडिया में मामले के आने और पीड़ित परिवार के पुलिस की कहानी पर यकीन ना करने के बाद हरियाणा सरकार ने केस को सीबीआई को सौंपने की सिफिरिश की थी।
सीबीआई जांच में पलट गया पूरा केस
प्रद्युम्न की हत्या की जांच CBI के पास जाने के बाद घटना में नया मोड़ आ गया। 7 नवंबर को पुलिस ने 11वीं के छात्र को गिरफ्तार किया था। CBI की ओर से की गई जांच के बाद यह सामने आया कि हरियाणा पुलिस ने जिस बस कंडक्टर अशोक को हत्यारा बताया था वो नहीं बल्कि Ryan School के कक्षा 11वीं का छात्र था। अभी तक तीन बार कोर्ट आरोपी छात्र की जमानत को खारिज कर चुका है और सीबीआई की चार्जशीट में भी उसका ही नाम है।
11 नवंबर से कस्टडी में है आरोपी छात्र
गुड़गांव के स्पेशल कोर्ट ने रायन इंटरनेशनल स्कूल में दूसरी कक्षा के छात्र प्रद्युम्न ठाकुर की हत्या के आरोपी 16 साल के स्टूडेंट को ज्यूडिशियल कस्टडी में फरीदाबाद के बाल सुधार गृह भेजा है। आरोपी 11वीं का छात्र है। वो 11 नवंबर से कस्टडी में है। इससे पहले 21 दिसंबर की सुनवाई में तय हुआ था कि आरोपी स्टूडेंट को बालिग मानकर जुवेनाइल बोर्ड की बजाय सेशन कोर्ट में केस चलेगा। भोंडसी के रायन इंटरनेशनल स्कूल में कक्षा दूसरी के छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने फैसला किया है कि आरोपी छात्र पर बालिग की तरह मुकदमा चलेगा। हालांकि बोर्ड के इस फैसले में उस रिपोर्ट की भूमिका महत्वपूर्ण है जो छात्र से बातचीत कर उसके बारे में पता लगाया गया था। छात्र की सामाजिक और मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला किया गया है। सामाजिक रिपोर्ट में एक ओर जहां सामने आया है कि छात्र काफी आक्रामक है वहीं मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट में यह बताया गया कि अलग अलग परिस्थितियों में आरोपी कैसा व्यवहार करता है।