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उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन पर कोर्ट ने लगायी रोक, 31 को साबित करना होगा बहुमत

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देहरादून। उत्तराखंड में चल रहे राजनैतिक संकट पर नैनीताल हाईकोर्ट ने अहम फैसला दिया है। कोर्ट ने राष्ट्रपति शासन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने 9 कांग्रेस के बागी विधायकों के निलंबन को भी वापस ले लिया है, साथ ही कोर्ट ने इन लोगों को सदन में अपना मत देने का अधिकार भी दे दिया है।

Sting Operation- मुख्यमंत्री हरीश रावत कर रहे हैं विधायकों की खऱीद फरोख्त!

High court stays president rule in Uttarakhand 9 rebel MLA can vote in the assembly

अब उत्तराखंड में कांग्रेस को सदन के भीतर 31 मार्च को अपना बहुमत साबित करना होगा। ऐसे में हरीश रावत के लिए जो मुश्किल का सबब साबित होगा वह यह है कि बागी विधायक भी अपना मत दे सकेंगे। यहां गौर करने वाली बात यह है कि हाई कोर्ट सदन में अपना पर्यवेक्षक भी भेजेगी जो सदन की कार्यवाही पर नजर रखेगी। यानि विधानसभा अध्यक्ष पर भी कोर्ट अपनी नजर रखेगी।

आपको बता दें कि उत्तराखंड में कुल 71 विधानसभा सीटें है। जिसमें से कांग्रेस के पास कुल 36 सीटें हैं जबकि भाजपा के पास 27 सीटें है। लेकिन कांग्रेस के 9 विधायको के बागी होने के बाद उत्तराखंड में राजनैतिक संकट आया था जिसके बाद केंद्र सरकार की संस्तुति पर राष्ट्रपति ने प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाया था।

English summary
High court stays president rule in Uttarakhand 9 rebel MLA can vote in the assembly. Congress has to prove its majority on 31 May.
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