अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट ने दी बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर तीन हफ्ते तक लगाई रोक

नई दिल्ली। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, अपने खिलाफ दर्ज दर्जनों एफआईआर के बाद अर्नब गोस्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसपर आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने मामले पर सुनवाई करते हुए अर्नब गोस्वामी को फौरी राहत दी और गिरफ्तारी पर 3 सप्ताह तक रोक लगा दी है। इसके अलावा न्यायालय ने मुंबई पुलिस को अर्नब की सुरक्षा का भी निर्देश दिया है।

ठोस कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन

ठोस कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन

मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में याचिकाकर्ता अर्नब गोस्वामी के खिलाफ 3 सप्ताह की अंतरिम सुरक्षा और कोई ठोस कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन दिया। इसके अलावा अर्नब गोस्वामी तीन सप्ताह में अग्रिम जमानत की अर्जी ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट अर्नब गोस्वामी के खिलाफ नागपुर में दायर एक एफआईआर को छोड़कर बाकि सभी एफआईआर को मुंबई स्थानांतरित कर दिया है। अर्नब गोस्वामी और रिपब्लिक टीवी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए SC ने मुंबई पुलिस आयुक्त को भी निर्देश दिया है।

अर्नब गोस्वामी के वकील ने कही ये बात

अर्नब गोस्वामी की ओर से पेश वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा, मेरे मुवक्किल के खिलाफ महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, तेलंगाना और जम्मू-कश्मीर में एफआईआर दर्ज की गई है, सभी शिकायतें लगभग समान हैं। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से पेश होने वाले विज्ञापन विवेक तन्खा ने अर्नब गोस्वामी पर इस तरह के बयान देने पर रोक लगाने की मांग की है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, 'मेरा मानना ​​है कि मीडिया पर कोई संयम नहीं होना चाहिए। मैं मीडिया पर किसी भी तरह की पाबंदी लगाने का विरोधी हूं।'

अर्नब गोस्वामी पर लगे हैं ये चार्जेज

बता दें कि अर्नब गोस्वामी के खिलाफ सामाजिक वैमनस्यता को बढ़ावा देने के चलते नागपुर में केस दर्ज कर लिया गया है। इसके साथ ही उनपर आरोप है कि उन्होंने पालघर लिंचिंग घटना के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को जिम्मेदार ठहराया था, इस मामले में भी उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है। डीसीपी विनीता साहू ने कहा कि गोस्वामी के खिलाफ सेक्शन 117, 120 बी, 153 ए, 153 बी, 295 ए, 290 ए, 500, 504, 506 के तहत केस दर्ज किया गया है। उनके खिलाफ छत्तीसगढ़ के रायपुर में भी एक केस दर्ज किया गया है। इसके अलावा देश के अलग-अलग हिस्सों में कांग्रेस की ओर से कई मामले दर्ज कराए गए हैं।

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