PIL: सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा, अमेरिका में रह रहे भारतीयों की मदद के लिए कौन?

नई दिल्ली। अमेरिका में गंभीर रूप से फैली कोरोना महामारी को देखते हुए वहां फंसे भारतीयों को विशेष विमान से भारत वापस लाए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। मंगलवार को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार से अमेरिका में रह रहे भारतीयों की मदद के लिए नियुक्त किए गए अफसर के बारे में पूछा है। इस पर सरकार ने कोर्ट में अपना जवाब भी दाखिल किया है। वरिष्ठ वकील विभा दत्ता मखीजा ने सुप्रीम कोर्ट में यह जनहित याचिका दाखिल कर अमेरिका में फंसे भारतीयों को वापस लाने की मांग की है।

Supreme Court hearing PIL seeking a direction to bring stranded persons from US amid COVID 19

वकील विभा दत्ता मखीजा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस रमन्ना ने सॉलिसिटर जनरल से पूछा कि, वे कौन से अधिकारी हैं जो अमेरिका में इस मामले से निपटने वाले लोगों की मदद करने के लिए नियुक्त किए गए हैं। सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में उस अधिकारी का नाम सौंपा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल ने अमेरिका में फंसे भारतीयों के निकालने के बारे में कहा है कि उनका पूरा ध्यान रखा जा रहा है।

एडवोकेट विभा दत्ता मखीजा और कशिश अनेजा ने दायर में कहा था कि, अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर पूरी तरह पाबंदी लगाने से अमेरिका में अटके भारतीयों की स्थिति और खराब हो गई है। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि हम नहीं चाहते कि अदालत सरकार के नीतिगत मामले में हस्तक्षेप करे और न ही वे यह चाहते हैं कि हवाई यात्रा पर लगे प्रतिबंध को ही उठाया जाए। वे तो सिर्फ यह चाहते हैं कि वहां से भारतीय नागरिकों को निकाला जाए। याचिकाकर्ता चाहते हैं कि सरकार अपनी नैतिक और कानूनी ज़िम्मेदारियों को मानवीय आधार पर निभाए।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि लोगों पेश आ रही मुश्किलों और पेश आनेवाले खतरे के हिसाब से उनका निकालने में वरीयता दी जाए, जिनके वीज़ा की अवधि बीत गई है उनको वरीयता दी जाए, लोगों को उनकी आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, और अन्य तरह की मुश्किलों को देखते हुए उन्हें वरीयता मिले और जिन्हें निकाला जाना है उनके बारे में बहुत ही सख़्त प्रोटकॉल का निर्देश जारी हो और उसका पालन किया जाए।

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